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भरतपुर

प्रोफेसर की पहल…200 जरुरतमंद परिवारों को दी 500-500 रुपए की सहायता

कोराना से बिगड़ी आर्थिक स्थिति के मद्देनजर सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए एमएसजे कॉलेज में कार्यरत सह आचार्य राजनीति विज्ञान प्रो. अरविंद वर्मा ने 200 जरुरतमंद परिवारों को 500-500 रुपए की सहायता दी।

भरतपुरApr 06, 2020 / 07:24 pm

Meghshyam Parashar

प्रोफेसर की पहल...200 जरुरतमंद परिवारों को दी 500-500 रुपए की सहायता

प्रोफेसर की पहल…200 जरुरतमंद परिवारों को दी 500-500 रुपए की सहायता

भरतपुर. कोराना से बिगड़ी आर्थिक स्थिति के मद्देनजर सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए एमएसजे कॉलेज में कार्यरत सह आचार्य राजनीति विज्ञान प्रो. अरविंद वर्मा ने 200 जरुरतमंद परिवारों को 500-500 रुपए की सहायता दी। शहर की ईदगाह कॉलोनी, आनंद नगर, बजरंग नगर, कमलपुरा, कौआ का नगला, विजय नगर के वार्ड नंबर 12, 13, 14 के सोनपुरा, तिलक नगर, जगनमोहनपुरा, मथुरा गेट हरिजन बस्ती में यह नकद आर्थिक सहायता दी गई। यह सहायता विकलांग, विधवा, कैंसर पीडि़त और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को दी गई। प्रो. अरविंद वर्मा ने बताया कि आगामी समय में यह सहायता जारी रहेगी और हर स्तर पर गरीब लोगों की मदद की जाएगी। इससे सामाजिक सहभागिता और सरकारी मदद से इस महामारी से युद्ध स्तर पर लड़ा जा सके।
ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों पर होगी कार्रवाई

भरतपुर. जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए अधिकारियों, कार्मिकों की ड्यूटी लगाए जाने पर कुछ अधिकारी-कर्मचारी दूरभाष पर ही अपने को मुख्यालय से दूर होना अवगत करा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले में पदस्थ सभी अधिकारी, कर्मचारी तत्काल मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु यथा आवश्यकता उनकी सेवाएं ली जा सकें। जो अधिकारी, कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होंगे उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राजस्थान सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अत्यावश्यक श्रेणी के उद्योगों के संचालन पर छूट

भरतपुर. कोविड.19 महामारी के श्रृंखलाबद्ध रूप से फैलाव को रोकने के लिए 14 अप्रेल तक होने वाले लॉकडाउन से जिले के औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर के अत्यावश्यक श्रेणी के उद्योगों के संचालन के लिए छूट प्रदान कर दी गई है। जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि इन छूट प्राप्त उद्योगों के संचालन के लिए उद्यमी एवं श्रमिकों के अनुमति एवं पास जारी करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को अधिकृत किया गया है।

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