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भरतपुर

लुटेरी दुल्हन को जैसे ही इस बात की लगी भनक तो उठाया ये कदम

भरतपुर में कर्मचारी को लाखों रुपए की चपत लगाकर भागी लुटेरी दुल्हन मामला

भरतपुरJun 28, 2018 / 05:05 pm

Kamlesh Sharma

looteri dulhan
भरतपुर। शहर के नामी हॉस्पिटल में पदस्थ कर्मचारी को लाखों रुपए की चपत लगाकर भागी लुटेरी दुल्हन को बुधवार को गिरफ्तार करने के लिए मथुरा गेट थाना पुलिस इंदौर पहुंची। टीम के साथ आरोपित दुल्हन के पति भी पहुंचे।
उन्हें पता चला था कि आरोपित दुल्हन एमपी पीएससी से सहायक प्राध्यापक लॉ पद के लिए परीक्षा देने भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित परीक्षा सेंटर में पहुंचने वाली हैं। टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो पता चला वह पकड़े जाने के डर से परीक्षा देने नहीं आई। पति ने बताया की टीम उसकी आरोपित पत्नी को कई माह से तलाश रही है।
मामले 2 बार कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। मथुरा गेट थाने के एएसआई भगवान सिंह, महिला आरक्षक व हैड कांस्टेबल के साथ धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रही लुटेरी दुल्हन आरोपित विजयलक्ष्मी रैनू उर्फ राना बजाज उर्फ राना यादव पति दिनेश बजाज निवासी ग्राम टींट तहतसील कुण्ड, जिला रेवाड़ी हरियाणा को गिरफ्तार करने पहुंची।
टीम भंवरकुआं पुलिस के साथ खंडवा रोड स्थित महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज पहुंची। लेकिन तलाशी के बाद आरोपित दुल्हन उन्हें नहीं मिली।

भागी दुल्हन
पीड़ित ने बताया कि 11 नवंबर 2016 में उन्होंने हरियाणा की आरोपित दुल्हन से शादी की। शादी के तीन दिन बाद आरोपित बहाने से घर से भाग गई। फिर उन्हें पता चला कि वह अपने साथ करीब 4.5 लाख कीमत के गहने भी उड़ा ले गई। कई बार फोन करने पर पत्नी उन्हें गुमराह करने लगी।
वे हरियाणा स्थित उसके घर भी पहुंचे तो परिवार भी गुमराह करने लगा। वे हरियाणा स्थित उसके घर भी पहुंचे तो परिवार भी गुमराह करने लगा। शादी के वक्त उन्हेें यह बताया गया था कि रैनू राजगढ़ स्थित गर्वमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है। वे उसे ढुंढते राजगढ़ पहुंचे। यहां पता चला कि वह वर्तमान में खंडवा स्थित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है। यादव 18 दिसंबर 2017 को वहां पहुंचे तो रैनू उन्हें नहीं मिल गई। सच्चाई पता चली तो धमकी देने लगी। इसके बाद वे भरतपुर लौट गए।
कराया केस दर्ज
यादव ने बताया कि उन्होंने लूटेरी दुल्हन रैनू के खिलाफ 2 फरवरी 2018 को धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया है। पुलिस उसे ललाशने खंडवा पहुंची तो रैनू वहां से फरार हो गई। इसके बाद उसने स्थानीय कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई। अर्जी खारिज होने के बाद आरोपित ने राजस्थान हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई। इस भी उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। 27 जून को आरोपित रैनू को कोर्ट में पेश होना था।

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