यहां जारी किया जीरो मोबिलिटी एरिया उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी दामोदर सिंह ने आदेश जारी कर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमित रोगी पाए जाने से इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण फैलने की सम्भावना को मद्देनजर रखते हुए एवं इन क्षेत्रों में और उसके आस-पास के नागरिकों के मानव जीवन, स्वास्थ्य एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इन क्षेत्रों में कफ्र्यू लगाकर दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लगाई गई है। आदेशों के अनुसार वार्ड संख्या 20 में पत्थर की टाल अनाह गेट भरतपुर क्षेत्र में वीरेन्द्र सिंह के मकान से देवेन्द्र सिंह जादोन के मकान तक व सीताराम गोयल के मकान से ओमप्रकाश गोयल के मकान तक एवं कुम्हार गली पटवा मौहल्ला क्षेत्र में गिरवर दयाल दुबे के मकान से जगदीश के मकान तक तथा श्रीधर मराठा के मकान तक, वार्ड संख्या 24 में पत्थर की टाल अनाह गेट भरतपुर क्षेत्र में नारायण खण्डेलवाल के मकान से दाउदयाल गोपाल के मकान तक, वार्ड संख्या 28 में जघीना गेट गोपालगढ़ क्षेत्र में पंचायती भवन से रविन्द्र के मकान से होकर लक्ष्मीनारायण के मकान तक, वार्ड संख्या 29 में गिर्राज विला गोपालगढ़ क्षेत्र में होटल फोर्ट ब्लू से होटल गिर्राज विला तक एवं सेढ़ का मढ़ गोपालगढ़ क्षेत्र में गोपाल प्रसाद के मकान से ओमप्रकाश चौहान एवं हाकिम सिंह वैद्यजी के मकान से गोपाल सिंह सैनी एवं अमरसिंह सैनी के मकान तक, वार्ड संख्या 43 स्वर्ण जयंती नगर में डॉ. राजेश गुप्ता मकान नं0 120 से लेकर अमित गुप्ता मकान संख्या 96 एवं अजय सिंघल मकान संख्या 97 तक एवं हेमचंद गोयल मकान नम्बर 105 के सामने महेशचंद अग्रवाल मकान नम्बर 112 एवं सतीश अग्रवाल मकान नम्बर 113 तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों, प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था तथा कोविड प्रबंधन से सम्बंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के आवागमन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
गाइडलाइन के तहत इन बिंदुओं की करनी होगी पालना –शाम छह बजे से सुबह पांचे बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं प्रतिष्ठान आदि शाम पांच बजे बंद कर दिए जाएं ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति शाम छह बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
–शिक्षण संस्थान: जिले के समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज बंद रहेंगे, कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 11वीं को सीधे ही 9वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रमोट करने की कार्यवाही की जाएगी। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नोटिफिकेशन 14 अपे्रल 2021 से कक्षा 10वीं की परीक्षाएं निरस्त एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है। साथ ही राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से वर्तमान में चल रही कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं एवं आगे होने वाली लिखित परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में भी अध्ययन यथावत् रहेगा।