-मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा। किसी भी जगह पर भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकेगी।
-शादी-समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते।
-किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम यात्रा में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।
-सार्वजनिक स्थानों पर गुटका, पान, तंबाकू का सेवन व थूकना मना रहेगा।
-निर्देशों की उल्लंघना करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
-जिम में सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए जरूरी मशीनों को रखा गया है। जिन मशीनों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती वे मशीनें हटानी होंगी।
-दूसरी शिफ्ट होने से पहले जिम को सैनिटाइज किया जाएगा।
-गेट पर ही एक व्यक्ति सैनिटाइजर से आने वालों के हाथ साफ कराएगा।
-सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगो को ही जिम परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जहां तक संभव हो कसरत करते वक्त फेस शील्ड पहननी होगी और जिम में उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले ऑक्सीजन के स्तर की जांच करनी होगी। जिम संचालकों, परिसर के अंदर प्रति व्यक्ति चार वर्गमीटर स्थान के अनुसार योजना बनाकर एक्सरसाइज कराएं। जिम उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले व्यक्ति की पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन के स्तर की जांच की जाएगी। जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 फीसदी से कम होगा उसे एक्सरसाइज करने की अनुमति नही दी जाएगी।
राहुल मदेरणा
सचिव, भरतपुर जिम एसोसिएशन