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भरतपुर

साढ़े तीन लाख वोटर चुनेंगे 103 गांवों की सरकार

-तृतीय चरण का मतदान आज

भरतपुरJan 28, 2020 / 09:47 pm

Meghshyam Parashar

साढ़े तीन लाख वोटर चुनेंगे 103 गांवों की सरकार

साढ़े तीन लाख वोटर चुनेंगे 103 गांवों की सरकार

भरतपुर. पंचायत राज संस्थाओं के तृतीय चरण के तहत जिले की तीन पंचायत समितियों की 103 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए बुधवार को मतदान होगा। इसमें करीब साढ़े तीन लाख मतदाता इन गांवों की सरकार का चुनाव करेंगे। वैर की 25 ग्राम पंचायतों के लिए 83 मतदान दल, बयाना की 46 ग्राम पंचायतों के लिए 188 मतदान दल एवं रूपवास की 32 ग्राम पंचायतों के लिए 130 मतदान दल रवाना किए गए। पंचायत समिति वैर, रूपवास एवं बयाना की 103 ग्राम पंचायतों के 401 मतदान केन्द्रों पर 29 जनवरी को मतदान किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नथमल डिडेल ने बताया कि तृतीय चरण के मतदान के लिए तीन लाख 55 हजार 431 मतदाता पंजीकृत हैं इसमें से एक लाख 90 हजार 696 पुरुष मतदाता, एक लाख 64 हजार 734 महिला मतदाता एवं एक थर्ड जेन्डर मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति वैर में 85 हजार 616 मतदाताओं में से 45 हजार 643 पुरुष मतदाता एवं 39 हजार 973 महिला मतदाता, पंचायत समिति रूपवास में एक लाख 10 हजार 278 मतदाताओं में से 58 हजार 658 पुरुष मतदाता एवं 51 हजार 620 महिला मतदाता एवं पंचायत समिति बयाना में एक लाख 59 हजार 537 मतदाताओं में से 86 हजार 395 पुरुष मतदाता, 73 हजार 141 महिला मतदाता एवं एक थर्ड जेन्डर मतदाता शामिल हैं।
1632 दिव्यांग मतदाता करेंगे मतदान

पंचायत समिति रूपवास में 416, बयाना में 897 एवं वैर में 319 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। इनकी सुविधा के लिए 28 व्हीलचेयर एवं इनके घर से बूथ तक आवागमन व वापस घर छोडऩे के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सहयोग के लिए 103 मतदान केंद्रों पर 521 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सके।
मतदान दिवस पर रहेगा सवैतनिक अवकाश

पंचायत समिति वैर, बयाना एवं रूपवास क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस 29 जनवरी को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी औद्योगिक संस्थानों, राजकीय उपक्रमों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी प्रकार के स्थापन के नियोजकों में कार्यरत सभी व्यक्तियों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत उन कार्मिकों को भी मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है जो निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, लेकिन अन्यत्र पदस्थापित है।

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