1632 दिव्यांग मतदाता करेंगे मतदान पंचायत समिति रूपवास में 416, बयाना में 897 एवं वैर में 319 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। इनकी सुविधा के लिए 28 व्हीलचेयर एवं इनके घर से बूथ तक आवागमन व वापस घर छोडऩे के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सहयोग के लिए 103 मतदान केंद्रों पर 521 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सके।
मतदान दिवस पर रहेगा सवैतनिक अवकाश पंचायत समिति वैर, बयाना एवं रूपवास क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस 29 जनवरी को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी औद्योगिक संस्थानों, राजकीय उपक्रमों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी प्रकार के स्थापन के नियोजकों में कार्यरत सभी व्यक्तियों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत उन कार्मिकों को भी मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है जो निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, लेकिन अन्यत्र पदस्थापित है।