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भिलाई

सरकारी जमीन को अपना बताकर कर दिया 15 लाख में सौदा, धोखाधड़ी की शिकायत के बाद आरोपी पहुंचा जेल

सरकारी जमीन को अपना बताकर 15 लाख 60 हजार रुपए में इकरारनामा करने वाले के खिलाफ पाटन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।

भिलाईJun 15, 2020 / 05:04 pm

Dakshi Sahu

सरकारी जमीन को अपना बताकर कर दिया 15 लाख में सौदा, धोखाधड़ी की शिकायत के बाद आरोपी पहुंचा जेल

सरकारी जमीन को अपना बताकर कर दिया 15 लाख में सौदा, धोखाधड़ी की शिकायत के बाद आरोपी पहुंचा जेल

भिलाई. सरकारी जमीन को अपना बताकर 15 लाख 60 हजार रुपए में इकरारनामा करने वाले के खिलाफ पाटन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। इस मामले में रायपुर के नाना लाल पटेल ने शिकायत की है। जिसके अनुसार रामस्वरूप साहू पिता मनोहर साहू (62) निवासी लालबाग जिला राजनांदगांव ने ग्राम आमा पेंड्री स्थित भूमि जिसका पटवारी हल्का नंबर 19 खसरा नंबर 422 रकबा 40 हेक्टेयर है उसे 15 लाख 60 हजार में इकरारनामा कर 24 मार्च 2017 को शासकीय भूमि को अपनी भूमि बता कर उसके पास विक्रय कर धोखाधड़ी किया है।
गिरफ्तार का जेल भेजा
एसएसपी अजय यादव द्वारा प्रकरण की गंभीरता पूर्वक जांच करने एवं शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त होने पर कर एएसपी लखन पटले एवं एसडीओपी पाटन आकाश गिरिपुंजे के कुशल मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी रामस्वरूप साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी के विरुद्ध शासकीय भूमि को अपनी भूमि बता कर मनोहर पटेल से 15लाख 60 हजार रूपया की ठगी करने का अपराध सबूत पाए जाने पर अपराध दर्ज किया। गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया।
जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में हुई कार्रवाई
बारह साल पहले जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने के मामले में मुख्य आरोपी सुपेला रामनगर निवासी अयूब उर्फ मोहमद ताहिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उतई थाना प्रभारी सतीश पुरिया ने बताया कि 5 अप्रेल 2004 का मामला है। पीडित ने पटवारी हल्का नंबर 29 अंडा उमरपोटी खसरा नंबर 770/1 से 1500 वर्ग फुट को भूमि स्वामी पीताम्बर लाल सोनी की जमीन के टुकड़ा को कुल 25 हजार रुपए में खरीदा था। उक्त जमीन पर मकान बनाने स्टेट बैंक सेक्टर 4 से 2 लाख 80 हजार रुपए की लोन लिया। जिसका 5 हजार रुपये प्रतिमाह कि़स्त को बैंक में जमा कर रहा था।
उक्त भूमि पर आधा मकान बना हुआ है। जिसे 1 जनवरी 2017 को स्टेट बैंक द्वारा बतलाया गया कि उक्त भूमि को किसी मो. अयूब के द्वारा मनोज कुमार सिंह को 60 हजार रुपए में बेच दिया गया है। अयूब के आवेदक का फर्जी हस्ताक्षर कर आवेदक के नाम उक्त भूमि के फर्जी कागजात बनाकर मनोज कुमार सिंह को अवैध रूप से बेच दिया।
जांच के बाद आरोपी के खिलाफ 420,468,467,471 के तहत जुर्म दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपी को पकडऩे में उपनिरीक्षक भूपेंद्र ओगरे, आरक्षक गिरधर वर्मा की सराहनीय योगदान रहा।

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