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भिलाई

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर मनीष सिंह परिहार होंगे सम्मानित

जिले के दल्लीराजहरा थाना के तत्कालीन प्रभारी मनीष सिंह परिहार को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मान किया जाएगा। राज्योत्सव के तीसरे दिन तीन अक्टूबर को बेहतर पुलिसिंग के लिए पण्डित लखनलाल मिश्र सम्मान से सम्मानित किया

भिलाईOct 31, 2019 / 11:04 pm

Satya Narayan Shukla

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर मनीष सिंह परिहार होंगे सम्मानित

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर मनीष सिंह परिहार होंगे सम्मानित

बालोद@Patrika. जिले के दल्लीराजहरा थाना के तत्कालीन प्रभारी मनीष सिंह परिहार को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मान किया जाएगा। (Chhattisgarh foundation day) राज्योत्सव के तीसरे दिन तीन अक्टूबर को बेहतर पुलिसिंग के लिए पण्डित लखनलाल मिश्र (Pandit Lakhanlal Mishra Award) सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दल्लीराजहरा थाने में दो साल के कार्यकाल में मनीष सिंह परिहार ने दो गंभीर मामले सुलझाए थे। उन्होंने 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म (Minor girl raped) के बाद हत्या के आरोपी न सिर्फ गिरफ्तार करने में सफल हुए बल्कि सिर्फ 19 महीने में फांसी की सजा तक मामले को पहुंचाया। (Balod Patrika) इसके अलावा समुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में उनका अहम योगदान भी रहा है।
घटना जून 2017 की, फांसी की सजा सुनाई 19 फरवरी को
जिला एवं सत्र न्यायालय के अभियोजक एमआर कुरैशी ने बताया कि मामला 5 जून 2017 की है। दल्लीराजहरा थाना अंतर्गत शाम 5 बजे आरोपी झग्गर यादव पिता जीवन लाल 48 साल निवासी टीचर कालोनी दल्लीराजहरा शाम पांच बजे नाबालिग को घुुुुमाने के बहाने साइकिल पर बिठाकर ले गया। आरोपी ने बच्ची को खर्रीटोला मुरूम खदान ले जाकर मुंहकाला किया और बच्ची की बेदर्दी से हत्या कर दी। घटना के दिन शाम तक बच्ची घर नहीं आई तब खोजबीन के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाई थी।
रातभर तलाश के बाद बच्ची का शव मिला
गुशुदगी की रिपोर्ट के बाद खोजबीन शुरू हुई। 6 जून को खर्रीटोला के जंगल मुरूम खदान के पास झाड़ी में बच्ची का शव पुलिस को ढंका हुआ मिला। इसके बाद आरोपी की तलाश में बच्ची के पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि झग्गर ने बच्ची को साइकिल में बिठाकर ले गया था। पुलिस को इसी जानकारी ने आरोपी तक पहुंचाया और उसे गिरफ्तार किया।
19 महीने बाद सुनाई फांसी की सजा
दुष्कर्म के बाद हत्या की बहुचर्चित मामले की सुनवाई न्यायालय में 19 महीने तक चली। 19 फरवरी सोमवार शाम 5.30 बजे आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302, 366, 376, 201 व पॅाक्सो एक्ट के तहत सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई गई।
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