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भिलाई

आवासीय पट्टा का नवीनीकरण शुरू, क्या दस्तावेज चाहिए, पढि़ए इस खबर में

नगर पालिक निगम प्रशासन ने आवासीय पट्टे का नवीनीकरण शुरू कर दिया है। वार्डों में शिविर लगाकर जमीन के मूल मालिक वाले पट्टे का नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा लिया जा रहा है।

भिलाईJul 19, 2018 / 02:32 pm

Dakshi Sahu

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आवासीय पट्टा का नवीनीकरण शुरू, क्या दस्तावेज चाहिए, पढि़ए इस खबर में

भिलाई. नगर पालिक निगम प्रशासन ने आवासीय पट्टे का नवीनीकरण शुरू कर दिया है। वार्डों में शिविर लगाकर जमीन के मूल मालिक वाले पट्टे का नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा लिया जा रहा है।

वार्ड-12 रामनगर के वार्ड कार्यालय में शिविर लगी है। जहां निगम के कर्मचारी जगमोहन वर्मा, प्रतिभा दिल्लीवार पार्षद रामानंद मौर्या की उपस्थिति में लोगों के नवीनीकरण के लिए दस्तावेज जमा लिया जा रहा है।
पीएम आवास का लाभ नहीं
पट्टे का नवीनीकरण नहीं होने की वजह से हजारों परिवार को पीएम आवास योजना से वंचित हो गए थे। इसलिए शासन ने आवासीय पट्टे का नवीनीकरण शुरू किया है। पहले चरण में जमीन के मूल मालिक वाले पट्टे का नवीनीकरण शुरू किया है।
वार्डों में शिविर लगाकर पट्टा नवीनीकरण के लिए दस्तावेज जमा लिया जा रहा है। पट्टा नवीनीकरण के बाद मोर जमीन मोर मकान योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

शहर में 20 हजार से अधिक पट्टेधारी
भिलाई नगर निगम क्षेत्र में शासन ने 1984 में 30 साल की अवधि के लिए आवासीय पट्टा प्रदान किया गया था। ३० वर्ष की अवधि 2014 में समाप्त हो जाने के बाद नवीनीकरण की मांग उठी। तब शासन ने सर्वे शुरू किया।
सर्वे में निगम क्षेत्र में लगभग 20 हजार पट्टेधारी होने की बात सामने आई। इसमें 30 फीसदी लोगों ने पट्टे की जमीन की खरीदी-बिक्री होने और सात हजार लोगों के पास पट्टा ही नहीं होने की बात सामने आई।
खरीदी बिक्री वाले पट्टे का नामांतरण बाद में
जो लोग पट्टे की जमीन की खरीदी बिक्री कर चुके हैं। ऐसे पट्टे का बाद में नामांतरण किया जाएगा। शासन ने नामांतरण के संबंध में आदेश जारी नहीं किया है। आदेश जारी होने के बाद नामांतरण किया जाएगा। नामांतरण के एवज में एक निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा।
नवीनीकरण के लिए ये दस्तावेज जरूरी
– 1984 में प्रदान की गई मूल पट्टा जमा करना होगा।
– पट्टे की जमीन का 2014 तक भू-भाटक जमा होना चाहिए। रसीद नवीनीकरण आवेदन के साथ जमा करना होगा।
– आधार कार्ड की फोटो कापी
– पासपोर्ट साइज के दो कलर फोटोग्राफ
– शपथ पत्र/ स्टॉम्प शुल्क
– पट्टे का मालिक की मृत्यु हो गई है तो उसके निधन प्रमाण के साथ वारिसान को शपथ पत्र देना होगा।
– मां-बाप की मृत्यु की स्थिति में बेटा या बेटी के नाम पर नामातंरण होगा।
-दो या दो से अधिक बेटा-बेटी होने पर परिवार को स्टॉम्प पेपर में सहमति पत्र देना होगा।

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