पट्टे का नवीनीकरण नहीं होने की वजह से हजारों परिवार को पीएम आवास योजना से वंचित हो गए थे। इसलिए शासन ने आवासीय पट्टे का नवीनीकरण शुरू किया है। पहले चरण में जमीन के मूल मालिक वाले पट्टे का नवीनीकरण शुरू किया है।
भिलाई नगर निगम क्षेत्र में शासन ने 1984 में 30 साल की अवधि के लिए आवासीय पट्टा प्रदान किया गया था। ३० वर्ष की अवधि 2014 में समाप्त हो जाने के बाद नवीनीकरण की मांग उठी। तब शासन ने सर्वे शुरू किया।
जो लोग पट्टे की जमीन की खरीदी बिक्री कर चुके हैं। ऐसे पट्टे का बाद में नामांतरण किया जाएगा। शासन ने नामांतरण के संबंध में आदेश जारी नहीं किया है। आदेश जारी होने के बाद नामांतरण किया जाएगा। नामांतरण के एवज में एक निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा।
– 1984 में प्रदान की गई मूल पट्टा जमा करना होगा।
– पट्टे की जमीन का 2014 तक भू-भाटक जमा होना चाहिए। रसीद नवीनीकरण आवेदन के साथ जमा करना होगा।
– आधार कार्ड की फोटो कापी
– पासपोर्ट साइज के दो कलर फोटोग्राफ
– शपथ पत्र/ स्टॉम्प शुल्क
– पट्टे का मालिक की मृत्यु हो गई है तो उसके निधन प्रमाण के साथ वारिसान को शपथ पत्र देना होगा।
– मां-बाप की मृत्यु की स्थिति में बेटा या बेटी के नाम पर नामातंरण होगा।
-दो या दो से अधिक बेटा-बेटी होने पर परिवार को स्टॉम्प पेपर में सहमति पत्र देना होगा।