बीएसपी के कर्मचारियों व अधिकारियों को समय-समय पर अपने प्रोविडेंट फंड या सीपीएफ (CPF Loan) से लोन दिया जाता है। सीपीएफ लोन चलने के दौरान वह जब तक उसे पूरा जमा नहीं कर लेता, तब तक उसे नया लोन प्राप्त नहीं होता है। इस सुविधा के लागू होते ही पुराने बचे सीपीएफ लोन को बिना जमा किए कर्मचारी नया सीपीएफ लोन के लिए पात्र हो जाएगा। अगर एक कार्मिक 10 लाख रुपए पहले लोन लिया। उसने 6 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। उसके 4 लाख रुपए जमा करना बाकी है। इसे बिना जमा किए वह कर्मचारी नया सीपीएफ लोन फिर से बढ़ा कर ले सकता है। पुरानी बची हुई सीपीएफ लोन राशि नए सीपीएफ लोन राशि में घटाकर दी जाएगी। जिससे कर्मचारियों को बिना जमा किए नया सीपीएफ लोन प्राप्त हो जाएगा।
एसकेएमएस के अध्यक्ष व सीपीएफ ट्रस्टी कमलजीत सिंह मान ने बताया कि करीब फरवरी-मार्च 2019 में सीपीएफ ट्रस्ट की मीटिंग में इस मुद्दे को कई बार उठाया गया। उसी समय प्रबंधन व यूनियन में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी थी। लेकिन इसे लागू करने में कई बार परेशानियां व रुकावट आ रही थी। मंगलवार से इसे लागू कर दिया गया है।