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काम की खबर, लाइसेंस पर आवास देने भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने जारी किया सर्कुलर, रखी ये कड़ी शर्तें

अलॉटी को 5 लाख रुपए बतौर सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। 11 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। इतना ही नहीं एक बीएसपी जमानतदार भी रहेगा।
 

भिलाईOct 24, 2021 / 01:42 pm

Dakshi Sahu

लाइसेंस पर आवास देने भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने जारी किया सर्कुलर, रखी ये कड़ी शर्तें

लाइसेंस पर आवास देने भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने जारी किया सर्कुलर, रखी ये कड़ी शर्तें

भिलाई. भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने 400 वर्ग फीट तक प्लींथ एरिया वाले एनक्यू-1 एवं एनक्यू-2 श्रेणी के आवासों को लाइसेंस योजना के तहत आवंटित करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके लिए अलॉटी को 5 लाख रुपए बतौर सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। 11 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। इतना ही नहीं एक बीएसपी जमानतदार भी रहेगा।
नगर सेवा विभाग के ई- काउन्टर में 100 रुपए शुल्क जमा कर रसीद की प्रति लाइसेंस अनुभाग में दिखाने पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारियों की प्रविष्टि कर संबंधित कार्मिक विभाग से अग्रेषित करवाकर राशि के साथ कार्यालय अवधि में नगर सेवाएं विभाग के लाइसेंस अनुभाग में जमा करना होगा। आवेदन पत्र जमानतदार के विवरण एवं हस्ताक्षर के साथ जमानतदार केवल ऐसे बीएसपी कर्मी होगें जिनकी कंपनी में बची हुई सेवा इस आवेदन की तिथि पर कम से कम पांच वर्ष हो एवं वे लायसेंस पद्धति के तहत किसी अन्य का जमानतार न हो।
आवास के लिए पात्रता
संयंत्र से सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिक को आबंटित आवास। 0. ईएफ.बीएस के तहत आवंटित आवास जिनकी ईएफबीएस अवधि समाप्त हो रही है। 0. प्रतिधारित (रिटेंशन) आवास के लाभार्थी।

ये आवास होंगे आवंटित
आवास का प्रकार एन.क्यू-1 श्रेणी के आवास (ओओएफ टाइप को छोड़कर) एवं एन.क्यू-2 श्रेणी के ओए-1, ओए-3, एए-2, एए-1, एनए 1, एए 4, एए 3, ओए1, ओ 2-ई, ओ 2 ए, ओ 2 बी, ओ 2 डी और एनए-1 आवासों का प्लिंथ एरिया 400 वर्ग फीट तक रखा गया है।
इनका आवंटन नहीं होगा
सेक्टर-4 के सड़क-11 से 18 तक एवं ईएमआर में स्थित एनक्यू-1 / एनक्यू- 2 श्रेणी के आवासों को योजना से बाहर रखा गया है अर्थात इन्हें आवंटित नहीं किया जाएगा।

लगभग 1500 रुपए महीने किराया
अलॉटी को 2 प्रति वर्गफीट प्रतिमाह की दर से भवन यानि प्लींथ एरिया का किराया देना होगा। 150 रुपए जल प्रदाय शुल्क, 50 रुपए सफाई शुल्क एवं विद्युत प्रदाय शुल्क नियमानुसार अथवा वास्तविक बिलों के अनुसार प्रतिमाह भुगतान करना होगा। इसके अलावा आवंटी को शासन-प्रशासन, नगर निगम द्वारा आरोपित कर भी नियमानुसार देय होगा। समय-समय पर वृद्धि किए गए लाइसेंस फीस व अन्य प्रभारों में वृद्धि के अनुसार राशि का भुगतान देय होगा।

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