संयंत्र से सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिक को आबंटित आवास। 0. ईएफ.बीएस के तहत आवंटित आवास जिनकी ईएफबीएस अवधि समाप्त हो रही है। 0. प्रतिधारित (रिटेंशन) आवास के लाभार्थी। ये आवास होंगे आवंटित
आवास का प्रकार एन.क्यू-1 श्रेणी के आवास (ओओएफ टाइप को छोड़कर) एवं एन.क्यू-2 श्रेणी के ओए-1, ओए-3, एए-2, एए-1, एनए 1, एए 4, एए 3, ओए1, ओ 2-ई, ओ 2 ए, ओ 2 बी, ओ 2 डी और एनए-1 आवासों का प्लिंथ एरिया 400 वर्ग फीट तक रखा गया है।
सेक्टर-4 के सड़क-11 से 18 तक एवं ईएमआर में स्थित एनक्यू-1 / एनक्यू- 2 श्रेणी के आवासों को योजना से बाहर रखा गया है अर्थात इन्हें आवंटित नहीं किया जाएगा। लगभग 1500 रुपए महीने किराया
अलॉटी को 2 प्रति वर्गफीट प्रतिमाह की दर से भवन यानि प्लींथ एरिया का किराया देना होगा। 150 रुपए जल प्रदाय शुल्क, 50 रुपए सफाई शुल्क एवं विद्युत प्रदाय शुल्क नियमानुसार अथवा वास्तविक बिलों के अनुसार प्रतिमाह भुगतान करना होगा। इसके अलावा आवंटी को शासन-प्रशासन, नगर निगम द्वारा आरोपित कर भी नियमानुसार देय होगा। समय-समय पर वृद्धि किए गए लाइसेंस फीस व अन्य प्रभारों में वृद्धि के अनुसार राशि का भुगतान देय होगा।