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भिलाई

फिर शर्तों में बंधे मंगलमूर्ति, चार फीट से ज्यादा नहीं होगी गणेश प्रतिमा की ऊंचाई, नाराज मूर्तिकारों ने खोला मोर्चा

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जिसके मुताबिक इस बार भी पूजा पंडालों में 4 फीट से ज्यादा ऊंचाई की प्रतिमा नहीं बैठाई जा सकेगी।

भिलाईAug 01, 2021 / 11:57 am

Dakshi Sahu

फिर शर्तों में बंधे मंगलमूर्ति, चार फीट से ज्यादा नहीं होगी गणेश प्रतिमा की ऊंचाई, नाराज मूर्तिकारों ने खोला मोर्चा

फिर शर्तों में बंधे मंगलमूर्ति, चार फीट से ज्यादा नहीं होगी गणेश प्रतिमा की ऊंचाई, नाराज मूर्तिकारों ने खोला मोर्चा

दुर्ग. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जिसके मुताबिक इस बार भी पूजा पंडालों में 4 फीट से ज्यादा ऊंचाई की प्रतिमा नहीं बैठाई जा सकेगी। पूजा पंडालों में एक समय में 20 ज्यादा लोग इक_ा नहीं हो सकेंगे। प्रतिमा स्थापित करने से पहले संबंधित निकाय से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा पूजा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति का नाम पता ओर विवरण रखना होगा। कलेक्टर ने कहा है कि आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने के लिए सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना आवश्यक है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव के संबंध में निर्देश जरी किए गए है। मूर्ति की ऊंचाई व चौड़ाई 4 बाई 4 फीट से अधिक नहीं होगी। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 बाई 15 फीट से अधिक नहीं होगा। पंडाल के सामने कम से कम 5 हजार वर्ग फीट खुली जगह रखनी होगी। किसी भी एक समय में मंडप व सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक नहीं रह पाएंगे।
नाम पता के साथ मोबाइल नंबर
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को एक रजिस्टर मेंटनेंट करना होगा। आने वालों का नाम पता फोन नंबर लिखना होगा।

सीसीटीवी कैमरा से निगरानी
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी लगाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोराना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
तो नहीं मिलेगा पंडाल में प्रवेश
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर, थर्मल स्क्रिनिंग, ऑक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।

भोग भंडारा व जगराता भी नहीं
मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
ऐसे होगा विसर्जन
मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे।
कोरोना गाइड लाइन से मूर्तिकार नाराज, बोले शिथिल नहीं किया तो बनाएंगे 25 फीट की मूर्तियां
छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ की बैठक रायपुर नाका स्थित मुक्तिधाम में हुई। बैठक में 7 सूत्रीय मांगो को ध्यान नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में गणेश व दुर्गा पूजा को लेकर सख्त गाइड लाइन पर आपत्ति की गई। गाइड लाइन में संशोधन नहीं किए जाने पर 25 फीट तक की मूर्तियां बनाने का ऐलान किया गया। संघ ने गाइड लाइन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या वही नियम सभी शराब दुकानों, जिम, माल, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लागू की गई है। बैठक में प्रदेश संरक्षक बाबा भैय्या, परम यादव, प्रदेश अध्यक्ष देवानंद साहू, रायपुर जिला अध्यक्ष यशवन्त, प्रदेश कोषाध्यक्ष बाबा सिन्हा, सचिव विपिन भगत, रमन गौतम, इंडिया आर्ट फेडरेशन के प्रवीण वासनिक, उपाध्यक्ष घनश्याम, सचिव विजय विश्वकर्मा, प्रकाश साहू, मीडिया प्रभारी महेश राव, विनय ताम्रकार, राजनांदगांव जिला अध्यक्ष देवा रंगारी,उतई ब्लॉक के मुकेश सोनी मौजूद थे।

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