नाबालिग दोपहर में अपने घर पर अकेली सो रही थी पीडि़त 17 वर्षीय नाबालिग दोपहर में अपने घर पर अकेली सो रही थी। इस दौरान आरोपी राजेंद्र निर्मलकर (21 वर्ष) डबरापारा केम्प-1 भिलाई निवासी उसके घर में जबरिया घुस गया और नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा। @Patrika.पीडि़त शोर मचाते हुए दरवाजे की ओर भागी और बाहर से दरवाजे की कुंडी को बंद कर दिया। बाद में पीडि़त बच्ची के पिता के आने पर दरवाजा खोला गया तो आरोपी चकमा देकर फरार हो गया।
2 माह अतिरिक्त कारावास की भी सजा पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। @Patrika. मामले पर विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। धारा 454 के तहत भी आरोपी को 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों ही धाराओं में आरोपी को 100 रुपए अर्थदंड व 2 माह अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई।