प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 25 क में विहित प्ररूप में शपत्र पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी होगी।
नगर पालिक निग, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। उपरोक्त उल्लेखित निर्वाचनों के लिए मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतपेटी के माध्यम कराया जाएगा।
मतदान के लिए 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए है, जिसमें से किसी एक पहचान पत्र को मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी। यदि मतदाता किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान नहीं रना चाहता है, तो वह मतपत्र में उपर्युक्त में से कोई नहीं (नोटा) पर अपना मतदान कर सकेगा।
27 नवम्बर- सुबह 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन।
27 नवम्बर- निर्देशन पत्र (नामांकन) जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन का समय सुबह 10.30 से दोपहर बाद 3 बजे तक रहेगा।
3 दिसम्बर-नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख दोपहर 3 बजे तक।
4 दिसम्बर प्रात: 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)
6 दिसम्बर अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख दोपहर 3 बजे तक।
6 दिसम्बर को अभ्यर्थिता वापसी के बाद निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन।
20 दिसम्बर को मतदान।
23 दिसम्बर मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा
0. चालू प्रोजेक्ट, निर्माण कार्यों, सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क पर आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0. सफाई, बिजली व्यवस्था और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतें प्रभावित नहीं होंगी। 0. आचार संहिता के दौरान केवल नए टेंडर ही नहीं हो सकेंगे। जिन कार्यों का टेंडर हो चुका है उसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। नए वर्क ऑर्डर नहीं होंगे।
0. जिन लोगों ने भवन अनुज्ञा व पूर्णता प्रमाण पत्र का आवेदन जमा कर दिया है, उनको स्वीकृति दी जा सकती है। हां, नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। 0. गरीबों को नल कनेक्शन दिया जा सकता है। आवास आवंटन की जारी प्रक्रिया पर भ्ी कोई असर नहीं पड़ेगा। नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। 0. सामाजिक सुरक्षा व निराश्रित से संबंधित सभी पेंशन भी लोगों को मिलती रहेगी।
0. मूल निवासी, जाति तथा आय प्रमाणपत्र बनाने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 0. पुराने राशन कार्ड के नवीनीकरण के साथ ही नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। 0. आधार कार्ड व नए राशन कार्ड बनाने में भी कोई बाध्यता नहीं है।
उिच्च न्यायालय बिलासपुर ने भिलाई, रिसाली, चरोदा व बीरगांव नगर निगम में महापौर पद और भिलाई निगम में वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर शासन के पक्ष में फैसला दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी की निकाय चुनाव पर रोक की मांग को भी खारिज कर दिया है। सिद्दीकी ने बताया कि मुख्य न्यायधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायधीश गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने शासन और उनका पक्ष सुना। शासन की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि राज्य निवार्चन आयोग ने नगरीय निकायों में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। गजट नोटिफिकेशन की तर्क के साथ न्यायालय ने उनकी नगर निगम चुनाव पर स्टे की मांग को खारिज कर दिया।