भिलाई नगर टीआई दिलीप सिंह सिसोदिया ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनी तिवारी के आदेश पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया। सेक्टर-7, सडक-20, क्र्वाटर 4/ए निवासी ट्रांसपोर्टर रामकुमार राय ने शिकायत की है कि वर्ष 2019 में आरोपी मंजीत सिंह, मोता सिंह और नरेन्द्र सिंह ने बोला कि उसके रिश्तेदार आरोपी जितेन्द्र सिंह भी टे्रवल्स का कार्य करता है। बस इंजन की बॉडी बुक करवाने कम्पनी से फ ाइनेंस करवाने की जानकारी दे देंगे। उनकी बातों में आकर रामकुमार ने अपने भाई हरेन्द्र राय से जान पहचान करवाया। उसी दौरान जितेन्द्र सिंह उसी समय छल कपट कर विश्वास दिलाते हुए बस चेचिस बाडी के बारे में विस्तार से बताया।
झांसा दिया कि छत्तीसगढ़ से 1 लाख रुपए सस्ती गाड़ी अजमेर राजस्थान में मिल जाएगी। दो बस को बुक कर दिया। आरोपियों के झांसे में आकर आरटीजीएस के माध्यम से करीब 2 लाख 40 हजार रुपए भेजा दिया। आरोपियों ने कोटेशन ज्यादा दे दिया, फिर जब बस तैयार हो गई और उसका बिल आया तब पता चला कि उसके साथ ठगी हो गई। आज तक बस का चेचिस नहीं मिला और न ही दी गई राशि को लौटा रहे है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज मामले को जांच में लिया है।