राजेश मुदड़ा ने रायपुर थाना में धोखाधड़ी की शिकायत नंदिनी पुलिस ने बताया कि रायपुर सी 237 बी सेक्टर वल्लभ नगर निवासी बिजनेसमैन राजेश मुदड़ा ने रायपुर थाना में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। प्रार्थी ने पुलिस को बताया है कि तहसील धमधा के ग्राम धिकुडिय़ा निवासी टीभू पिता डेरहा राम के पास गांव में खसरा नंबर 4/3, 356, 354/1, 432/1, 443/1 कुल रकबा 0.77 हेक्टेयर जमीन है। 26 जुलाई 2014 को इस जमीन का सौदा उक्त जमीन मालिक के पुत्र से हुआ।
जो दस्तावेत दिखाए, वह उसके नाम पर थे पुत्र संजीव ठाकुर ने इस दौरान जमीन के जो दस्तावेत दिखाए, वह उसके नाम पर थे। इसलिए उक्त व्यक्ति झांसे में आ गया और ६ लाख ५० हजार रुपए जमीन का सौदा कर लिया । बयाना बतौर 6 लाख रुपए उसे दे दिए। एग्रीमेंट बनवाकर नोटरी भी करवा लिया। इस दौरान खरीददार ने कुछ दिनों के बाद जमीन को अपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर रजिस्ट्री कराने की बात कही। जमीन का सौदा अहिवारा निवासी सतीश साहू और अरूण साहू ने कराया था।
ऋण पुस्तिका में पिता के फर्जी हस्ताक्षर उक्त बिजनेसमैन ने इनके माध्यम से पहले भी जमीन खरीदी थी। उक्त व्यक्ति ने बताया कि जब जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे तब पता चला कि शिक्षक पुत्र संजीव ने धोखाधड़ी की है। संजीव ने अपने मित्र अहिवारा निवासी अरूण कुमार साहू के साथ मिलकर पिता के नाम की जमीन की ऋण पुस्तिका क्रमांक 1649475 में पिता के फर्जी हस्ताक्षर कर पिता की जगह अपनी फोटो लगा ली थी। मामले का खुलासा होने पर जमीन बिक्री के दौरान गवाही रहे ग्राम करेली, थाना बेरला जिला बेमेतरा निवासी परदेच्ची राम पाटिल एवं सुमन कुमार ठाकुर का बयान लिया गया।