Lok Sabha Election: बिना अनुमति लगाई प्रचार सामग्री, FIR दर्ज, पार्टी प्रत्याशियों के खाते में जोड़ा खर्च
बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर प्रचार सामग्री लगाए जाने के दो मामलों में एफआइआर दर्ज कराई गई है। इन सामग्रियों का खर्च संबंधित पार्टी प्रत्याशियों के खाते में जोडऩे कहा गया है।

भिलाई. बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर प्रचार सामग्री लगाए जाने के दो मामलों में एफआइआर दर्ज कराई गई है। इन सामग्रियों का खर्च संबंधित पार्टी प्रत्याशियों के खाते में जोडऩे कहा गया है। इसके पहले शिकायत मिलने पर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित आनंद ने मामले की जांच करवाई।
पहला मामला जामुल का
जांच में बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाया जाना पाया गया। इस पर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि प्रचार सामग्री किसने लगाई यह पता नहीं चला है। पहला मामला नगर पालिका जामुल क्षेत्र का है।
पेड़ पर लगाया था प्रचार सामग्री
जामुल के सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाया गया था। इसे तत्काल हटाया गया। दूसरा मामला ननकट्टी ग्राम पंचायत का है। यहां पेड़ व सार्वजनिक स्थल पर प्रचार सामग्री लगाया गया था। इस पर प्रचार सामग्री की वीडियोग्राफी कराकर हटाया गया। इन दोनों मामलों में एफआइआर दर्ज की गई है।
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