जांच में बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाया जाना पाया गया। इस पर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि प्रचार सामग्री किसने लगाई यह पता नहीं चला है। पहला मामला नगर पालिका जामुल क्षेत्र का है।
जामुल के सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाया गया था। इसे तत्काल हटाया गया। दूसरा मामला ननकट्टी ग्राम पंचायत का है। यहां पेड़ व सार्वजनिक स्थल पर प्रचार सामग्री लगाया गया था। इस पर प्रचार सामग्री की वीडियोग्राफी कराकर हटाया गया। इन दोनों मामलों में एफआइआर दर्ज की गई है।