पूजा पंडालों में होने वाले रास गरबा डांडिया के कार्यक्रमों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का कोर्स कम्पलीट कर लिया हो। यह सुनिश्चित करने के बाद ही आयोजकों को प्रवेश देना होगा।
गाइडलाइन में आयोजन स्थल पर किसी भी तरह की आश्लीलता और फूहड़ता से बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन भी नहीं किए जा सकेंगे। पार्किंग की व्यवस्था भी समिति की जिम्मेदारी होगी।
0 स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 लोगों को अनुमति।
0 कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
0 टच फ्री मोड पर प्रवेश व निकासी द्वार अलग-अलग बनाना होगा।
0 आयोजन स्थल पर कम से कम दो बार सेनेटाइजेशन अनिवार्य।
0 थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश, मास्क पहनना और सेनेटाइजेशन जरूरी होगा।
0 सोशल डिस्टेसिंग के तहत दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 मीटर दूरी जरूरी।
0 रजिस्टर रखकर शामिल होने वालों का डिटेल लिखना होगा।
0 सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्र।
0 दुर्घटना से बचे जरूरी उपाय व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था।