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भिलाई

रेप के आरोप में जेल से छूटा आरोपी फिर पहुंचा था नाबालिग के घर, मिली 24 साल की सजा

कक्षा नवमी की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी सूरज यादव (30) साल को न्यायाधीश मधु तिवारी ने दोषी ठहराते अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 24 साल की सजा सुनाई है।

भिलाईAug 06, 2019 / 11:17 pm

Satya Narayan Shukla

patrika

रेप के आरोप में जेल से छूटा आरोपी फिर पहुंचा था नाबालिग के घर, मिली 24 साल की सजा

दुर्ग@Patrika. कक्षा नवमी की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी सूरज यादव (30) साल को न्यायाधीश मधु तिवारी ने दोषी ठहराते अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 24 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दुष्कर्म की धारा के तहत 10 साल, दुष्कर्म का प्रयास और अपराध करने की नियत से घर के अंदर बलात प्रवेश करने की धारा के तहत 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाए साथ साथ चलेगी। तीनों ही धाराओं के तहत कुल 1200 जुर्माना भी किया गया है। राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
एक माह के अंतराल में दो बार अपराध किया
अतिरिक्त लोक अभियोजक महेन्द्र राजपूत ने बताया कि अभियुक्त ने एक माह के अंतराल में दो बार अपराध किया। एक बार दुष्कर्म करने के बाद दोबारा दुष्कर्म करने की नीयत से पीडि़ता के घर पहुंचा था। परिजनों के पहुंचने पर वह भाग गया। इसी वजह से न्यायाधीश ने दुष्कर्म करने और दुष्कर्म का प्रयास करने की धारा के तहत अलग अलग सजा सुनाई। प्रकरण 31 अगस्त 2016 की है। तब 13 साल की पीडि़ता अपने घर पर अकेली थी। माता-पिता मजदूरी करने गए थे। इसी बीच अभियुक्त घर पहुंचा और पीडि़ता को धमकाते हुए दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। अचानक पीडि़त बच्ची के पिता के पहुंचने पर अभियुक्त भाग निकला।
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पीडि़ता को मिलेगा प्रतिकर
फैसला के बाद न्यायाधीश ने कहा कि इस घटना से नाबालिग के मन में आघात पहुंचा है। इस आघात की भरपाई नहीं की जा सकती। शासन की योजना के तहत प्रतिकर दिलाने न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा है।
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