इस वर्ष तीसरे चरण के लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने कुछ दुकानदारों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके बाद भी कुछ व्यापारी नियमों को ताक पर रख दुकान संचालित कर रहे हैं। कृष्णा टॉकिज रोड में कपड़ा दुकान खोले जाने पर निगम ने 5000 रुपए जुर्माना वसूल कर क्लॉथ सेंटर को बंद कराया। खराब मौसम की वजह से स्ट्रीट वेंडर को एक जगह खड़े होकर फल, सब्जी व अंडा बेचने की अनुमति दी थी। मौसम खुलने के बाद भी पसरा लगाकर सामान बेचने वाले से 2900 रुपए जुर्माना वसूला गया।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पॉवर हाउस मार्केट में बड़ी संख्या में दुकान खुलने की शिकायत और बाजार क्षेत्र में लोगों की अधिक आवाजाही की सूचना पर निगम की टीम पहुंची और अनावश्यक रूप से खुली दुकानों को बंद कराया। मार्केट में अनावश्यक घूम रहे लोगों को पुलिस बल के सहयोग से हटाते हुए भीड़ खाली कराई गई।पॉवर हाउस के मुख्य मार्केट में दुकानें खुलने की शिकायत पर जोन-3 की आयुक्त प्रीति सिंह राजस्व विभाग की टीम, छावनी थाने का बल और बटालियन के जवानों के साथ मार्केट पहुंची। मार्केट में प्रभुदयाल कलेक्शन कपड़ा दुकान खुली होने और 7 से 10 ग्राहक खरीदारी करते हुए पाए जाने पर 10 हजार रूपए अर्थदंड वसूला। इसके बाद टीम पुलिस बल के साथ निरीक्षण करते हुए फल और सब्जी मंडी पहुंची। वहां बड़ी संख्या में सब्जी वाले पसरा तथा फल वाले एक स्थान पर ठेला लगाकर बेच रहे थे। सभी को सख्त लहजे में समझाइश के साथ छोड़ा गया। हिदायत दी गई कि दोबारा पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।