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वीआईपी ड्यूटी के कारण ट्रेन हाईजैक की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग से हुई, पढ़ें खबर

मंगलवार को मुख्यमंत्री दुर्ग प्रवास पर थे। वीआईपी ड्यूटी के कारण गैंगस्टर उपेन्द्र सिंह और उसके साथियों को गवाही सुनवाई में उपस्थित नहीं कराया गया।

भिलाईNov 14, 2017 / 11:58 pm

Satya Narayan Shukla

Train Hijack Case
दुर्ग . शहर के दो बहुचर्चित मामले में आज सुनवाई हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अभिषेक हत्याकांड और विशेष न्यायाधीश मसंूर अहमद के न्यायालय में ट्रेन हाईजेक मामले की। दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक घंटा से भी कम समय तक चली। अगली सुनवाई क्रमश: २४ नवंबर और २३ नवंबर को होगा।
ट्रेन हाईजेक मामला
मंगलवार को मुख्यमंत्री दुर्ग प्रवास पर थे। वीआईपी ड्यूटी के कारण गैंगस्टर उपेन्द्र सिंह उर्फ कबरा और उसके साथियों को गवाही सुनवाई में उपस्थित नहीं कराया गया। इसके बाद न्यायाधीश मसूंर अहमद ने आरोपियों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से गवाही सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की। मंगलवार को प्रकरण के विवेचना अधिकारी ने आरोपी अनिल व राजकुमार क ी भूमिका के बारे में न्यायालय को जानकारी दी। इस मामले में अगली सुनवाई २३ नवंबर को होना है।
अभिषेक मिश्रा हत्याकांड

शंकरा गु्रप ऑफ कॉलेज के वाइसप्रेसीडेंट अभिषेक मिश्रा के शव परीक्षण करने वाले मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उल्लास गोन्नाडें का बयान और प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही पूरी हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर उल्लास ने बताया कि अभिषेक के शव परीक्षण की शार्ट पीएम रिपोर्ट २३ दिसंबर २०१६ को दे दी थी। पुलिस ने २५ दिसंबर को शार्ट पीएम रिपोर्ट के लिए पत्र लिखा है इसकी जानकारी उसे नहीं है। डॉ. उल्लास ने सवाल के जवाब में कहा कि शव पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसलिए शरीर पर जख्म के निशान नहीं मिले। साथ ही मौत का कारण उन्होंने इनडेफनिट ओपीनियन दिया है।
इस आवेदन पर बहस २४ नवंबर को
अभिषेक मिश्रा का शव जिस स्थान से बरामद किया गया है उस परिसर में बने मकान के प्रथम माले में आरोपी किम्सी के पिता का परिवार रहता है। वही ग्राउंड फ्लोर में अनिता अग्रवाल अपने बच्चों के साथ किराए से रहती थी। पुलिस ने अनिता को भी गवाह के रुप में उपस्थित करने की अनुमति मांगते हुए पूरक चालान प्रस्तुत करने न्यायालय में आवेदन दिया है। इस आवेदन पर तर्क व बहस २४ नवंबर को होगा।
 

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