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भीलवाड़ा

जीएसटीआर-9 में पेच, तकनीकी खराबी से फाइल रिटर्न नहीं हो रही

अब दो माह फिर बढ़ाई मियाद

भीलवाड़ाJan 23, 2020 / 11:11 am

Suresh Jain

File in GSTR-9 due to screws, technical glitch, not returning in bhilwara

File in GSTR-9 due to screws, technical glitch, not returning in bhilwara

भीलवाड़ा।
GSTR-9 and 9C जीएसटीआर-9 और 9 सी में तकनीकी खराबी से वार्षिक फाइल रिटर्न नहीं हो पा रही है। इसे देखते रिटर्न फाइल करने की मियाद 31 मार्च तक बढ़ा दी। पहले जुलाई-2017 से नवंबर-2019 तक की जीएसटीआर-1 फाइल की अंतिम तिथि 17 जनवरी थी। इसके बाद रिटर्न पर विलम्ब शुल्क चुकाने के निर्देश दिए थे। रिटर्न की मियाद बढ़ाने के बावजूद जीएसटीआर-1 और आइटीसी-04 फाइल करने में कारोबारियों को भारी मुश्किलें हो रही हैं। सरकार जीएसटी को शुरू से सरल टैक्स बता रही है, जबकि यह इसके विपरीत है।
GSTR-9 and 9C जीएसटी के वार्षिक रिटर्न में दोबारा वही जानकारियां मांगी जा रही हैं जो कारोबारी जीएसटीआर-1, 2ए और 3बी रिटर्न में दे चुके हैं। सरकार को वार्षिक रिटर्न खत्म कर जुलाई-2017 से कारोबारियों की फाइल जीएसटीआर-1, 3बी में सुधार करना चाहिए। 2 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी होती है। इसमें जीएसटी के वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9सी की पूरी जानकारी शामिल है। सरकार को इसे तत्काल हटाना चाहिए।
जॉब वर्क के लिए आइटीसी-04 में भी खराबी
जॉब वर्क कराने वाले व्यापारियों को तिमाही आइटीसी-04 फाइल में परेशानी हो रही है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जुलाई-2017 से मार्च 2019 तक आइटीसी-04 रिटर्न हटा दिया था। अब भी आइटीसी-04 फाइल करते समय तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। मालूम हो जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति माल जॉब वर्क करने वाले के पास डिलीवरी चालान से भेजता है तो उसे चालान की जानकारी जीएसटीआर-1 में दिखानी पड़ती है। जॉब वर्क वाले से तैयार माल लेने के बाद जीएसटी इनवॉइस में जानकारी देनी होती है।
बदल रही तारीख
जीएसटीआर-9, 9सी और आइटीसी-04 रिटर्न भरने में बार-बार तकनीकी खराबी आ रही हैं। इससे कुछ समय से रिटर्न की तारीखें बढ़ाई जा रही हैं। रिटर्न की अंतिम तिथि अब तक 7 बार बढ़ाई गई। आइटीसी-04 की तारीखें भी बढ़ी हैं।
आइटीसी-04 हटा दे तो आसानी होगी
व्यापारियों का कहना है कि सरकार यदि जीएसटी आइटीसी-04 को पूरी तरह हटा दे तो कारोबारियों को आसानी होगी। पहले एक्साइज के तहत जॉब वर्क के लिए अलग से कोई रिटर्न नहीं था। इसी तर्ज पर सरकार को अप्रेल 2019 से बाद से जीएसटी आइटीसी-04 को हटा देना चाहिए।

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