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भीलवाड़ा

नगर परिषद के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर

सीजेएम न्यायालय में स्वीकार किया वाद
– कोठारी नदी में प्रदूषण का मामला

भीलवाड़ाApr 21, 2019 / 01:52 am

abdul bari

भीलवाड़ा.

कोठारी नदी को दूषित करने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के बाद अब न्यायालय में भी नगर परिषद भीलवाड़ा के खिलाफ वाद दायर हुआ है। नदी में शहर का कचरा डालने और कॉलोनियों का गंदा पानी छोडऩे को लेकर एनजीटी के आदेश पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में वाद दायर किया है। न्यायालय ने वाद स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई संभवतया अगले सप्ताह होगी। गौरतलब है कि हाल ही मंडल ने परिषद पर 63.80 लाख का जुर्माना लगाते हुए 25 लाख रुपए की अतिरिक्त गारंटी राशि भी जमा कराने का नोटिस दिया था।
मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी राजीव पारीक की ओर से दायर याचिका में परिषद व आयुक्त के खिलाफ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत वाद दायर किया है। इस मामले में 8 फरवरी को परिषद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद भी एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं की गई।

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