मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी राजीव पारीक की ओर से दायर याचिका में परिषद व आयुक्त के खिलाफ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत वाद दायर किया है। इस मामले में 8 फरवरी को परिषद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद भी एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं की गई।