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भीलवाड़ा

दो तस्कर को पांच-पांच साल की सजा व 50-50 हजार जुर्माना

एनडीपीएस अदालत ने सुनाया फैसला

भीलवाड़ाJun 04, 2019 / 06:41 pm

tej narayan

Five-five year sentence for two smugglers in bhilwara

Five-five year sentence for two smugglers in bhilwara

भीलवाड़ा।

विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में मंगलवार को दो जनों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई। वहीं 50-50 हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में मेघरास (बनेड़ा) निवासी लादूलाल कुम्हार व भैरूलाल जाट को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई। वहीं 50-50 हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार ३० अप्रेल २०१६ को मंगरोप थाना पुलिस ने फागणों का खेड़ा चौराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान मोटरसाइकिल पर आ रहे दो जनों को रूकवाया। उनके पास दो ड्रम थे। उनमें २२ किलो ५०० ग्राम डोडा भरा मिला। मौके से भैरूलाल फरार हो गया। जबकि लादूलाल को पकड़ लिया। भैरू को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियुक्त प्रदीप अजमेरा ने १२ गवाह व ४३ दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया।

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