काशीपुरी क्षेत्र में कंटेनमेन्ट जॉन से जनता परेशान
काशीपुरी डिस्पेंसरी जॉन में आठ वार्ड फिर भी वकील कॉलोनी व काशीपुरी को बनाया कंटेनमेन्टक्षेत्र की जनता ने कहा नहीं मिल रही सुविधा, प्रशासन ने कहा सभी खाद्य सामग्री व सब्जी पहुंचा रहे
काशीपुरी क्षेत्र में कंटेनमेन्ट जॉन से जनता परेशान
भीलवाड़ा।
शहर की पोश कॉलोनी काशीपुरी के लोग पिछले कुछ समय से कंटेनमेन्ट जॉन घोषित किए जाने के बाद काफी परेशान है। हालात यह हैं कि काशीपुरी के सभी दरवाजे बंद हैं और सभी पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। क्षेत्र के लोग दूध व सब्जी को भी तरस रहे हैं। काशीपुरी कॉलोनी में दो पेट्रोल पंप संचालकों के मकान है। इन संचालकों को भी कॉलोनी से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जबकि पेट्रोल पंप आवश्यक सेवाओं में आते हैं।
क्षेत्रीय पार्षद लक्ष्मी सेन ने बताया कि काशीपुरी जोन में 8 वार्ड आते हैं लेकिन केवल काशीपुरी व वकील कॉलोनी को ही सीज किया गया है। ऐसे में क्षेत्र के लोग ही परेशान है बाकी अन्य क्षेत्रों में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जबकि काशीपुरी कॉलोनी में कोरोना के इतने केस नहीं है। काशीपुरी डिस्पेंसरी के परिसीमन में 8 वार्ड आते हैं। वार्ड 25 कावाखेड़ा, वार्ड 24 कच्ची बस्ती, वार्ड 27 अंबेडकर कॉलोनी, वार्ड 29 काशीपुरी, वकील कॉलोनी, एलएनटी मंदिर से बाजार नंबर दो, वार्ड 30 बाजार नंबर 3, मेन मार्केट, आजाद चौक, भदादा बाग, मियाचंद जी की बावड़ी। वार्ड 31 रेलवे स्टेशन, नाथद्वारा सराय, गुर्जर मोहल्ला, शाम की सब्जी मंडी, आजाद मोहल्ला, आर्य समाज प्रताप टॉकीज क्षेत्र वार्ड 32 शाम की सब्जी मंडी, महिला आश्रम, माली खेड़ा, अशोकनगर, वीर सावरकर चौक। वार्ड 40 शास्त्रीनगर, आदर्श स्कूल की आगे वाली गली शामिल है। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर समाचार पत्रों में केवल काशीपुरी का नाम आता है। इससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। काशीपुरी में इतने एक्टिव केस भी नहीं है। फिर भी इस क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जॉन का सामना करना पड़ रहा है।
उधर उपखण्ड अधिकारी ओमप्रभा का कहना है कि चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के आधार पर ही क्षेत्र को कंटेनमेन्ट घोषित किया जाता है। काशीपुरी क्षेत्र को ७ मई तक के लिए कंटेनमेन्ट जॉन बना रखा है। लोगों को सभी सुविधा मिले इसके लिए खाद्य सामग्री, फल, सब्जी व दुग्ध की व्यवस्था की गई है। कोई किसी व्यक्ति या समाज को गुमराह करते है तो उसके खिलाफ कोरोना महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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