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भीलवाड़ा

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दस साल की सजा

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भीलवाड़ाDec 10, 2018 / 07:27 pm

rajesh jain

Revenue Inspector Court seeks Jail

Revenue Inspector Court seeks Jail

भीलवाड़ा।

विशिष्ट न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम) संख्या दो ने किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के ढाई साल पुराने मामले में सोमवार को विजय सिंह पथिकनगर निवासी कृष्णगोपाल उर्फ कमलेश सोनी को दोषी मानते हुए दस साल का कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 24 मई 2016 को एक व्यक्ति ने गंगापुर थाने में मामला दर्ज कराया कि4 अप्रेल 2016 को उसके घर सत्संग था। मेहमान आए हुए थे। रात 8 से 11 बजे तक सत्संग चला। इस दौरान उसकी नाबालिग पुत्री सोने-चांदी के गहने, कपड़े व सात हजार रुपए लेकर घर से गायब हो गई। काफी तलाशा लेकिन पता नहीं चला। इस बीच अभियुक्त कृष्णगोपाल के अपहरण कर ले जाने का पता चला।
पुलिस ने किशोरी को मुक्त करवा कर 7 जून 2016 को अभियुक्त कृष्णगोपाल को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक सविता शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह व दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया।

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