scriptराजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दी बैटरी डीलर को राहत | Rajasthan State Pollution Control Board gave relief to battery dealer | Patrika News
भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दी बैटरी डीलर को राहत

31 मार्च तक पंजीयन कराने पर मिलेगी 10 हजार की छूट

भीलवाड़ाFeb 25, 2021 / 09:15 pm

Suresh Jain

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दी बैटरी डीलर को राहत

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दी बैटरी डीलर को राहत

भीलवाड़ा।
प्रदेश में अब बैटरी का व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल में पंजीयन कराना होगा। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 31 मार्च तक का समय दिया है। इस दौरान पंजीयन कराने वाले भी दुकानदारों को 10 हजार रुपए की पीस से राहत मिलेगी। इसके बाद पंजीयन कराने पर 10 हजार रुपए का शुल्क जमा कराना होगा।
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी महावीर मेहता ने बताया कि भीलवाड़ा व राजसमन्द जिले में लगभग 200 से अधिक डीलर व दुकानदार है। जो बैटरी डीलर्स, विनिर्माता, आयातकर्ता, समायोजक एवं मरम्मत करने का काम करते है। इन सभी को बैटरी (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2001 के तहत राज्य मण्डल से पंजीयन कराना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन पंजीयन प्रक्रियाके सरलीकरण के लिए राज्य मण्डल वेबसाईट पर पूरी जानकारी ले सकते है। मेहता ने बताया कि हालांकि पंजीयन का प्रावधान पहले भी था, लेकिन इसका आवेदन शुल्क 10 हजार रुपए निर्धारित किया था। लेकिन मंडल ने यह शुल्क अधिक होने तथा ब्याज व पैनल्टी को माफ करते हुए 31 मार्च 2021 तक आवेदन करने वाले को फीस से मुक्त रखा गया है। 31 मार्च बाद दुकानदार व व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही आवेदन शुल्क भी वसूला जाएगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो