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अफीम तस्कर को छह साल की सजा, साठ हजार रुपए जुर्माना

locationभीलवाड़ाPublished: Oct 12, 2017 07:50:15 pm

Submitted by:

tej narayan

विशिष्ट न्यायालय ने अफीम तस्करी के मामले में एक आरोपित को छह साल के कारावास की सजा सुनाई

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अफीम तस्कर को छह साल की सजा, साठ हजार रुपए जुर्माना

भीलवाड़ा।

विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने अफीम तस्करी के मामले में एक आरोपित को दोषी मानते गुरुवार को छह साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं साठ हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए। इस मामले में एक व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया।
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विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस मामलात) विक्रांत गुप्ता ने अफीम तस्करी के मामले में डिगारिया (अजमेर) निवासी लाला गुर्जर को दोषी मानते गुरुवार को छह साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं साठ हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए। इस मामले में एक व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया। प्रकरण के अनुसार 26 मई 2011 को सुभाषनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोटा की ओर से कार में मादक पदार्थ तस्करी कर लाया जा रहा है। पुलिस ने आरसी व्यास कॉलोनी के आउटर में कोटा बाइपास पर नाकाबंदी की।
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नाकाबंदी देखकर चालक कार को छोड़कर पालड़ी की ओर जंगल में भाग गया। पुलिसकर्मियों ने पीछा किया, लेकिन हाथ नहीं आया। इस बीच कार में एक व्यक्ति बैठा मिला। पूछताछ करने पर उसने नाम लाला गुर्जर बताया। तलाशी पर कार में 1 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप अजमेरा ने अभियुक्त के खिलाफ 12 गवाह व 52 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने लाला को छह साल की सजा सुनाई।
कार में मिली थी एक किलो 900 ग्राम अफीम

26 मई 2011 को सुभाषनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोटा की ओर से कार में मादक पदार्थ तस्करी कर लाया जा रहा है। पुलिस ने आरसी व्यास कॉलोनी के आउटर में कोटा बाइपास पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी देखकर चालक कार को छोड़कर पालड़ी की ओर जंगल में भाग गया। इस बीच कार में एक व्यक्ति बैठा मिला। तलाशी पर कार में 1 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया।
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