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भीलवाड़ा

किशोरी का अपहरण कर बलात्कार, 14 साल की सजा

विशिष्ट न्यायालय ने किशोरी से बलात्कार के आरोप में भटेड़ा निवासी सुरेश बलाई को दोषी मानते हुए बुधवार को 14 साल की सजा सुनाई।

भीलवाड़ाOct 24, 2019 / 03:38 am

rajesh jain

किशोरी का अपहरण कर बलात्कार, 14 साल की सजा

किशोरी का अपहरण कर बलात्कार, 14 साल की सजा

भीलवाड़ा।

विशिष्ट न्यायालय संख्या एक (पॉक्सो एक्ट) ने किशोरी से बलात्कार के आरोप में भटेड़ा (बनेड़ा) निवासी सुरेश बलाई को दोषी मानते हुए बुधवार को 14 साल की सजा सुनाई। बीस हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार १९ अक्टूबर 2016 को एक व्यक्ति ने बनेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया कि एक दिन पहले उसकी पुत्री (14) शौच के लिए जंगल में गई। वहां सुरेश व अन्य व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गए। गांधीधाम में बीस दिन बंधक बनाकर रखा व बलात्कार किया।
किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बनेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ चालान पेश किया। अदालत ने सुरेश बलाई को १४ साल की सजा सुनाई। वहीं अन्य व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया।
मकान से हजारों का माल पार

भीलवाड़ा. बापूनगर में बुधवार दिनदहाड़े मकान से नकदी समेत हजारों का माल पार हो गया। इस सम्बंध में प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस के अनुसार ईएसआइ क्वाटर्स में रह रहे राधाकिशन स्वामी दोपहर में ताला लगाकर बाजार खरीदारी के लिए गए। लौटने पर ताला टूटा मिला। घर में सामान बिखरा हुआ था। घर से १५ हजार नकद, सोने-चांदी के गहने ले गए।

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