30 जून पूर्व कराना होगा ट्रस्ट व संस्थाओं को पंजीकरण
पंजीकरण और अनुमोदन पर वेबिनार
30 जून पूर्व कराना होगा ट्रस्ट व संस्थाओं को पंजीकरण
भीलवाड़ा।
दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की भीलवाड़ा शाखा ने शुक्रवार को ट्रस्ट एवं पंजीकृत संस्थाओं के आयकर अधिनियम पर वेबिनार की। इसमें टीडीएस व टीसीएस में किए गए संशोधन के साथ निजी ट्रस्टों के माध्यम से धर्मार्थ ट्रस्टों और उत्तराधिकार नियोजन के पुन: पंजीकरण और अनुमोदन का मुद्दा उठाया गया।
भीलवाड़ा शाखा अध्यक्ष सीए पिरेश जैन की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में सीए पंकज शाह ने बताया कि प्रत्येक ट्रस्ट एवं पंजीकृत संस्था को अब आयकर अधिनियम के तहत 30 जून से पूर्व पंजीकरण करवाना आवश्यक है। प्रत्येक ट्रस्ट, सामाजिक एवं पुण्यार्थ संस्थाओं को पंजीकरण का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण भी कराना होगा। शाह ने बताया कि समय अनुरूप आयकर अधिनियम में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और अब बहुत ही सजगता एवं पूर्ण सत्यता के साथ ट्रस्ट एवं संस्थाओं को आयकर कानून का पालन करना होगा। शाह ने आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस प्रावधानों में हुए परिवर्तन के बारे में भी जानकारी दी। शाखा सचिव निर्भिक गांधी, जीपी सिंघल, दिलीप गोयल, अशोक जैथलिया, अतुल सोमानी, कैलाश चन्द्र बाहेती, अंजू अजमेरा, कविता जुर्रानी सहित 200 सीए सदस्य उपस्थित थे। आलोक पलोड़ ने आभार जताया।
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