अनुविभागीय दंडाधिकारी लहार आरए प्रजापति ने फर्जी मतदान कराने के आरोप में धर्मेंद्र सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी पचोखरा, रामप्रताप उर्फ राजू सिंह पुत्र कुंअर सिंह, सौरभ चौहान पुत्र प्रदीप चौहान एवं अजय सिंह पुत्र राम सुरेश सिंह निवासीगण पचोखरा को दिए गए नोटिस में बताया कि 25 जून को पहले चरण के मतदान के दौरान निर्वाचन दल से जबरन मतपत्र छीनकर सील लगाई तथा उक्त मतपत्रों को मत पेटी में डालकर चुनाव प्रक्रिया को दूषित किया। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 जून को पुनर्मतदान कराना पड़ा। इस कार्य में 70 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, 10 मतदान अधिकारी रिजर्व दल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, चुनाव प्रेक्षक एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों को तैनात करना पड़ा। अधिकारी कर्मचारियों के दो दिन के वेतन के अलावा भोजन, चाय, नाश्ता, टेंट, बिजली, डीजल, कूलर, पेयजल, पंखे, वीडियोग्राफी आदि पर 502000 रुपए खर्च हुए हैं। उक्त धनराशि तत्काल जमा कराएं।
… तो ध्वस्त किए जाएंगे आरोपियों के मकान प्रजापति के अनुसार चार आरोपियों से कुल 20 लाख 8 हजार रुपए की धनराशि जमा कराए जाने के संबंध में नोटिस जारी किए हैं। रीपोल पर खर्च हुई धनराशि तत्काल जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में आरोपियों के अवैध भवनों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।