एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान के अनुसार अभियोजन का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने किया। १३ मई की रात करीब ११ बजे आरोपी छोटू उर्फ यूनिश खान पुत्र इस्माईल खान निवासी विक्रमपुरा भिण्ड ने मोबाइल पर कॉल करके उसके ही घर के बगल से रह रही छात्रा को छत पर बुलाया और उसकी मर्जी के विरुद्ध उससे दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि यदि उसने घटना के बारे में किसी से भी कहा तो वह उसे जान से मार देगा। अगले दिन छात्रा ने घटना के बारे में माता पिता को बताया जिस पर पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराने के उपरांत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी सहित चालान न्यायालय में पेश किया। बुधवार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोष सिद्ध पाया गया।
दुराचार के प्रयास के आरोपी को ३ साल का कारावास भिण्ड. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शकील खान के न्यायालय द्वारा दुराचार के प्रयास के आरोपी को दोष सिद्ध पाकर तीन साल का कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान के अनुसार अभियोजन का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी बीएल शर्मा ने किया। २१ दिसंबर २०१६ दोपहर २:३५ बजे १७ वर्षीय किशोरी ने अपनी मां व बाबा के साथ अटेर थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि २० दिसंबर की दोपहर २ बजे स्कूल से अपने गृहगांव मघारा जा रही थी तभी वीरू उर्फ वीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह उर्फ गुल्ले खटीक निवासी जमसारा हाल संतोष नगर बीटीआई रोड ने उसे रोक लिया और हाथ पकड़कर खेत की ओर ले जाने लगा। इसी दौरान ग्राम पंचायत जमसारा के पूर्व सरपंच मान सिंह उधर से गुजरे तो आरोपी उन्हें देखकर उसे छोड़ भागे। बाद में वह पूर्व सरपंच के साथ वह अपने घर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया तथा बाद में चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई।