रास्ते में मोबाइल पर बात कर रहे युवक से मोबाइल लूटने वाले साहिल उर्फ लइया को अदालत ने चार साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने यह फैसला सुनाया है। मामला निशातपुरा थाने का है। अभियोजन के अनुसार जेपी नगर में 10 फरवरी 2019 को शाम करीब सात बजे फरियादी आकाश दुगारिया रास्ते में मोबाइल पर बात कर रहा था। इस दौरान पीछे से स्कूटी सवार साहिल आकाश से मोबाइल लूटकर भाग गया था।
पड़ोस में रहने वाली 6 वर्षीय मासूम को घर बुलाकर दरिन्दगी करने वाले को अदालत ने उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने यह फैसला सुनाया। मामला मिसरोद थाने का है। सरकारी वकील विक्रम सिंह ने बताया कि नई बस्ती जाट खेडी में 9 अक्टूबर 2018 को पीतांबर ने पडोस में रहने वाली 6 वर्षीय मासूम को घर बुलाकर ज्यादती की थी।