नई गाइडलाइंस 30 मार्च को एयरलाइन कंपनियों और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जारी की गयी थे जिसे सोमवार से लागू कर दिया गया है। ये गाइडलाइंस पैसेंजर्स का ‘कम उत्पीड़न’ सुनिश्चित करने में मदद करेगी और उन्हें विमान में सवार होने के बाद लंबे समय तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा।
उड़ान में लंबी देरी होने और अन्य आपात स्थिति के मामले में यात्रियों को संबंधित हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को विमान से उतारने का निर्णय संबंधित एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा।
हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ रही है। इस मुद्दे से निपटने के लिए अभीष्ट मानक और साधन विकसित किए हैं। इसी क्रम में हवाई अड्डों पर स्मार्ट सुरक्षा लेन भी स्थापित की जाएगी।