भोपाल

31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, स्कूल फीस न देने पर नहीं काटा जा सकता नाम

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश ।

भोपालJul 30, 2020 / 04:57 pm

Shailendra Sharma

भोपाल. मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक महीने तक के लिए और प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है जिसमें 31 अगस्त तक प्रदेश के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूल को बंद रखने के लिए कहा गया है। बता दें कि इससे पहले 31 जुलाई तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश स्कूल विभाग की ओर से जारी किया गया था।

 

31 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल
31 अगस्त तक प्रदेश के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों का आदेश जारी करते हुए जो आदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें साफ लिखा है कि कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव को देखते हुए राज्य शासन ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल बंद रहेंगे साथ ही समय-समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां जारी रखी जा सकेंगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते मार्च के महीने से मध्यप्रदेश में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था और तभी से प्रदेश के सभी स्कूल बंद हैं जो अब 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

 

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निजी स्कूल संचालकों को हाईकोर्ट का सख्त आदेश
कोरोना के चलते प्रदेश के स्कूलों के बंद होने के बावजूद प्रदेश के कई जगहों से निजी स्कूलों द्वारा फीस न देने के एवज में छात्रों का नाम काटे जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को सख्त आदेश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऐसे स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि फीस जमा न होने पर यदि बच्चे को निकाला तो ठीक नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना काल में स्कूल फीस जमा न करने के आधार पर किसी भी छात्र-छात्रा का नाम न काटा जाए। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस वीके शुक्ला की डिवीजन बेंच ने 28 जुलाई को जारी आदेश में यह महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

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