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भोपाल

पेड न्यूज मामलाः मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सुनवाई अब 21 सितंबर को होगी

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई टल गई। पिछली बार मध्यप्रदेश

भोपालSep 13, 2017 / 06:36 pm

Manish Gite

narottam mishra

भोपाल/नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई फिर टल गई। पिछली बार मध्यप्रदेश से मिश्र के वकील हरीश साल्वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे, उसके बाद 7 सितम्बर फिर 13 सितंबर को दोनों पक्षों को बुलाया था। इसके बाद फिर 21 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है।

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र को पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। इस मामले में मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि वे 15 दिन में यह मामला निपटा लें। इसके बाद 28 अगस्त को पंद्रह दिन पूरे हो गए और इसी दिन मिश्र के वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने 7 सितंबर की तारीख दी थी। इसके बाद सात तारीख को भी 13 सितंबर को दोनों पक्षों को बुलाया गया था। अब अगली सुनवाई 21 सितंबर को रखी गई है।
यह है पेड न्यूज मामला
जल संसाधन, संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मामला वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव का है। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने पेड न्यूज की शिकायत चुनाव आयोग को की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने 23 जून, 2017 को पेड न्यूज मामले में उन्हें दोषी माना था। आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य करार दिया है।
दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।
मंत्री पद पर बना हुआ है खतरा
चुनाव आयोग का फैसला आने के साथ ही राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं जनसंपर्क मंत्री मिश्रा के मंत्री पद पर भी खतरा मंडराने लगा था। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि अब उन्हें मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा था कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को गुमराह कर चुनाव जीतने वाले मंत्री मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

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