10 साल नहीं दोषियों को हो फांसी की सजा- साध्वी प्रज्ञा
बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि लव जिहाद के दोषियों के लिए 10 साल की सजा का जो प्रावधान कानून में किया जा रहा है वो कम है। लव जिहाद के लिए फंडिंग होती है और षडयंत्र के तहत युवतियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है, प्यार करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसलिए दोषियों को फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने संसद में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने की मांग करने की बात कही है।
विधानसभा में पेश होगा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020
बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने लव जिहाद और जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। जहां से पास होने के बाद दिल्ली इस विधेयक को भेजा जाएगा और फिर मध्यप्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। मध्यप्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बनाया जा रहा है उसमें दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।