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भोपाल

उपचुनाव: रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

उच्चतम न्यायलय ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है

भोपालOct 26, 2020 / 12:12 pm

Pawan Tiwari

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नई दिल्ली/भोपाल. मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रैलियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ करवाई करे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई थी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करने का आदेश दिया था।

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क्या कहा था हाईकोर्ट ने
हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में राजनीतिक दलों को भौतिक सभाओं से रोक दिया है, जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से यह प्रमाणित नहीं किया गया हो कि वर्चु्अल चुनाव अभियान संभव नहीं है। अगर भौतिक सभा करने की इजाजत मिल भी जाती है तो, राजनीतिक दल को इसके लिए धन राशि जमा कराने की आवश्यकता होगी।

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