scriptप्रत्याशी दूसरे व्यक्ति के नाम पर लेकर चुनाव आयोग को नहीं कर पाएंगे गुमराह | candidates will not be carry the name of the other person | Patrika News
भोपाल

प्रत्याशी दूसरे व्यक्ति के नाम पर लेकर चुनाव आयोग को नहीं कर पाएंगे गुमराह

प्रत्याशी ने दूसरे व्यक्ति को पहचानने से किया इंकार तो होगी एफआईआर
 

भोपालOct 10, 2018 / 04:47 pm

harish divekar

Code of conduct Case for not building banner posters

Code of conduct Case for not building banner posters

कोई भी व्यक्ति बिना प्रत्याशी को सूचना दिए अपने घर पर पोस्टर, बैनर नहीं लगा सकेगा। क्योंकि इसे भी अब प्रत्याशी की अनुमति से उन्हें वोट देने के लिए मतदाताओं से अपील मानते हुए इसे प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।
यदि इस बारे में प्रत्याशी ने मना कर दिया कि मैंने पोस्टर लगाने के लिए नहीं कहा तो पोस्टर लगाने वाले पर ही एफआईआर होगी।
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बताया जिन सरकारी वेबसाइट पर जनप्रतिनिधियों के फोटो या संदेश हैं, उन्हें हटा लिया जाए।
किसी भी शासकीय या अर्ध शासकीय स्थान पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के फोटो लगे हैं तो उन्हें भी हटाया जाए। योजनाओं के होर्डिंग, बैनर के साथ ही यात्री प्रतीक्षालय व पानी के टैंकर से जनप्रतिनिधियों के फोटो व नाम हटा लिए जाए।
विधानसभा चुनाव की घोषणा से रिजल्ट आने तक केंद्र तथा राज्य शासन के विभागों के वाहन अधिग्रहित कर लिए हैं।

सोमवार दोपहर में कलेक्टर कार्यालय सभागृह में निर्वाचन प्रक्रिया में उपयोग आने वाले निर्वाचन एपल का प्रशिक्षण दिया गया।

जानिए, इस बार क्या रहेगा खास
किसी भी स्टार प्रचारक के आने की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को 48 घंटे पहले देना होगी।

सात ही उनकी व्यवस्था के लिए हवाई पट्टी, हेलीपेड, बेरिकेडिंग आदि में लगने वाली सामग्री का किराया पहले ही जमा कराना होगा।
स्टार प्रचारकों की सूची अधिसूचना के 7 दिन में देना जरूरी है।
मतदाताओं को रिश्वत देने पर एक साल की कैद हो सकती है।
लाइसेंसी शराब दुकानों से निर्धारित समय सीमा में शराब विक्रय की अनुमति रहेगी।
इसके अलावा कहीं पर भी शराब बिकती मिली तो संबंधित के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लोगों पर निगाह रखने के लिए एप बनाया हुआ है।

इस एप पर कोई भी फोटो और वीडियो भेजकर रिश्वत, शराब या अन्य वस्तु देकर मतदाता को प्रभावित करने की शिकायत कर सकता है।
इस शिकायत पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो