रिजनल पासपोर्ट ऑफिसर रश्मि बघेल ने कहा कि जब आपको पासपोर्ट जारी किया जाता है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसका केयर करेंगे। इन सभी के बावजूद यह सरकारी संपत्ति है। डैमेज होने के बाद अगर कोई फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसे फाइन पे करना होगा। साथ पासपोर्ट के चार्ज भी। लेकिन हरिओम के मामले में पासपोर्ट के कई पन्ने गायब थे। उन्होंने कहा कि हरिओम ने कबूल किया कि उसका पासपोर्ट किताबों के बीच में पड़ा था और घर में चूहे थे। ऐसे में उसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ा। क्योंकि वह सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित स्थान पर रखने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से नुकसान हुआ।
रश्मि बघेल ने कहा कि ऐसे कई मामले आते हैं, जिसमें पासपोर्ट के कई पन्ने गायब होते हैं, बहुत बार नहीं भी होते हैं। कुछ महीने पहले एक व्यक्ति और आया था हमारे पास। उन्होंने कहा कि यात्रा के बाद हम अपनी पासपोर्ट जेब से निकालना भूल गए। उसके बाद सारे कपड़े वाशिंग मशीन में फेंक दिए। उसमें धुलने बाद पासपोर्ट के टुकड़े-टुकड़े हो गए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज है पासपोर्ट
पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा कि पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जिस आदमी का पासपोर्ट वाशिंग मशीन में डल गया था, उसे भी भारी भरकम जुर्माना देना पड़ा था। क्योंकि पासपोर्ट के ज्यादातर पेज मिशिंग थे। पीछे के पन्नों को नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सीरियस मामला है। अगर कोई क्षतिग्रस्त होने होने के बाद दो बार पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है, उन्हें एक आदतन अपराधी माना जाएगा। साथ ही नए पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है।
रश्मि बघेल ने कहा कि पासपोर्ट पर पानी के छींटे और स्याही के दाग से नुकसान आम है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं और हम समझते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन ऐसे मामले जिसमें पासपोर्ट के पेज गायब हैं, वे बहुत गंभीर हैं क्योंकि आवेदक किसी गैरकानूनी गतिविधि में भी शामिल हो सकता है। ऐसे में स्थानीय पासपोर्ट अधिकारी को पता है कि आवेदक ने कई बार पासपोर्ट के लिए इस श्रेणी में आवेदन दिया है तो उसके अनुरोध को ठुकराया जा सकता है। क्योंकि वह व्यक्ति सरकारी दस्तावेज की देखभाल करने में सक्षम नहीं है।