मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 से चयनित और नवनियुक्त शिक्षकों की सीएम राइज स्कूलों में पदस्थापना के लिए 8 से 13 जुलाई के बीच विमर्श पोर्टल पर प्रक्रिया की जाएगी। पोर्टल पर विद्यालयों में विषयवार खाली पदों की जानकारी देखकर आवेदन करना है। डीपीआई इस बार फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। इसलिए निर्देश में स्पष्ट किया है कि उक्त विद्यालयों में काम करने के इच्छुक होने पर ही विकल्प चयन यानी च्वॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में शामिल होना है। च्वॉइस फिलिंग के आधार पर पदस्थापना का दावा नहीं किया जा सकता, उसके लिए पात्रता परीक्षा की मेरिट रैंक को लागू किया जाएगा। ये भी नोट डाला गया है कि रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनशील है यानी कम ज्यादा हो सकती है। या बदल सकती है।
चयन परीक्षा की मेरिट और च्वॉइस फिलिंग के विरुद्ध पदस्थापना के चलते करीब 300 उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों ने ज्वॉइनिंग देने से इनकार कर दिया था। इस संबंध में इन शिक्षकों लोक शिक्षण आयुक्त को अपना आवदेन दिया था तो करीब 50 से अधिक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर उन्हें स्टे मिला। इसके बाद विभाग ने 5 जुलाई को करीब 130 शिक्षकों के नियुक्ति आदेश निरस्त करने के साथ ही इनकी पदस्थापना मूल विद्यालय में ही रखने के निर्देश दिए। इनमें सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी समेत कई विषयों के व्याख्याता, यूटीडी, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं।
मंगलवार का आदेश उन शिक्षकों के लिए था, जिनकी पदस्थापना 26 मई को की गई थी। इनमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, देवास, दमोह, छतरपुर, दतिया, देवास, उज्जैन, बालाघाट, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, भिण्ड जैसे करीब 20 जिलों के शिक्षकों को राहत मिली थी।