भोपाल

लॉकडाउन खत्म, प्रशासन ने जारी की नई ‘कोरोना गाइडलाइन’, माननी होंगी ये शर्तें

– कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सम्पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा- इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोगों को आवाजाही की छूट रहेगी…

भोपालAug 05, 2020 / 10:40 am

Ashtha Awasthi

corona guideline

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बीते दिन लगाए गए 10 दिन के लॉकडाउन को अब खत्म कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के खत्म करने के बाद जिला प्रशासन ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि कलेक्टर अविनाश लवानिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक MP में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जानिए गाइड लाइन में क्या-क्या है….

– कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सम्पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। यहां पर सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोगों को आवाजाही की छूट रहेगी।

– राजधानी में शनिवार और रविवार कर्फ्यू रहेगा।

– प्रशासन की ओर से सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी उपस्थिति के साथ काम करने की इजाजत दी गई है।

– 65 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बेवजह घर से बाहर निकलने पर मनाही रहेगी।

– स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

– गृह मंत्रालय ने तय नियमों के साथ जिम और मॉल्स खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने फिलहाल इन्हें बंद रखने का फैसला किया है।

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.