सिनेमाघरों को बंद रखने के आदेश में मध्यप्रदेश शासन MP govt के वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन से उप सचिव एसडी रिछारिया द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार, कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1952 की धारा 5 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में संचालित सभी सिनेमा घरों के अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित करती है कि सभी सिनेमा अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 14 मार्च 2020 से 30 मार्च 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे व सिनेमा हॉल cinema hall closed को बंद रखेंगे।
वहीं इससे पहले सरकार की ओर से पूरे मध्यप्रदेश में सभी स्कूलों MP SCHOOL को closed बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल बंद रखने के आदेश मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर से प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शर्मा ने जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार प्रदेश में कोरोनावायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय एवं निजी विघालयों में अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा।