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भोपाल

मध्यप्रदेश में स्कूलों से लेकर सिनेमाहॉल्स तक सब बंद, सरकारी आदेश जारी

संक्रमण को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से उठाया गया कदम… all schools and cinema hall are closed in MP

भोपालMar 13, 2020 / 08:57 pm

दीपेश तिवारी

corona virus effect in madhya pradesh

corona virus effect in madhya pradesh

भोपाल। कोरोना coronavirus वायरस COVID-19 के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से एतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। इसी के चलते पूरे मध्यप्रदेश में सभी all स्‍कूलों MP SCHOOL को बंद closed करने के ऐलान के बाद अब 31 मार्च तक के लिए प्रदेश के सभी सिनेमाघरों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
ये हैं सिनेमाघरों को लेकर आदेश…
सिनेमाघरों को बंद रखने के आदेश में मध्यप्रदेश शासन MP govt के वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन से उप सचिव एसडी रिछारिया द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार, कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1952 की धारा 5 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में संचालित सभी सिनेमा घरों के अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित करती है कि सभी सिनेमा अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 14 मार्च 2020 से 30 मार्च 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे व सिनेमा हॉल cinema hall closed को बंद रखेंगे।
orders for cinema halls
स्कूल बंद रखने को लेकर ये हैं आदेश…
वहीं इससे पहले सरकार की ओर से पूरे मध्यप्रदेश में सभी स्‍कूलों MP SCHOOL को closed बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल बंद रखने के आदेश मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर से प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शर्मा ने जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार प्रदेश में कोरोनावायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय एवं निजी विघालयों में अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा।
orders for school
वहीं मध्यप्रदेश के शासकीय विघालयों में कक्षा 5 से कक्षा 8 तक की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन पूर्व आधारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। वहीं कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की वार्षिक परिक्षाओं ( चाहें वह किसी भी बोर्ड से आयोजित की जा रही हों ) का आयोजन पूर्व आधारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। साथ ही आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए।
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