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अदालत ने सुनाया फैसला- पति की हत्यारी पत्नी को उम्र कैद

अदालत ने सुनाया फैसला- पति की हत्यारी पत्नी को उम्र कैद

भोपालMar 15, 2019 / 09:21 am

सुनील मिश्रा

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लैब असिस्टेंट पति की गला दबाकर हत्या करने वाली सीमा सिंह को अदालत ने उम्र कैद-7 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने गुरूवार को यह फैसला सुनाया है। सीएपीटी में लैब असिस्टेंट पति की घर मे गला दबाकर हत्या करने के बाद सीमा सिंह ने पति के पैर में सेफ्टी पिन से छेदकर पडोसियों को पति को सांप के काटने की बात बताकर बचने की कोशिश की थी।
सरकारी वकील पीएन सिह ने बताया कि बी-26 कमला नगर में सुरेश सिंह पत्नी सीमा के साथ किराए से रहते थे। सीमा उनकी दूसरी पत्नी थी। पति-पत्नि के बीच हुए विवाद के बाद 29 अगस्त 2017 की रात सोते समय सीमा ने सुरेश की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सुबह सीमा ने मकान मालिक राम कृष्ण साहू को बताया कि सुरेश सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉॅक पर गए थे। इस दौरान सांप ने उन्हे कांट लिया। पोस्ट मार्टम में गला दबाकर हत्या की बात सामने आने पर पुलिस ने सीमा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
जिला बार एसोसिएशन चुनाव : आज से भरे जाएंगे नामांकन

जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में शुक्रवार से नामांकन फॉर्म का वितरण होगा, साथ ही फॉर्म जमा भी किए जा सकेंगे। नामांकन फॉर्म 18 मार्च तक जमा होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी एचएल झा ने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ-कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 4 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
डाक अदालत 4 अप्रैल को

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मप्र परिमंडल, डाक भवन होशंगाबाद रोड द्वारा 4 अप्रैल को कार्यालय में परिमंडल डाक अदालत आयोजित की जाएगी। डाक अदालत में डाक सेवाओं के संबंध में आम उपभोक्ताओं से चर्चा की जाएगी। आमने-सामने ग्राहक अफसरों से सीधी बात कर सकेंगे। उपभोक्ताओं को आने वाली समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा। इसमें डाक वितरण, रजिस्ट्री पार्सल की अंतर्वस्तु खोने, काउंटर सेवा, डाकघर बचत बैंक, मनी ऑर्डर से संबंधित शिकायतों सुनकर कर निराकरण किया जाएगा। इस अदालत में कोई भी उपभोक्ता अपनी समस्या को लेकर पहुंच सकता है। इसके लिए उपभोक्ता को शिकायती आवेदन सहायक निदेशक जन शिकायत पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय में 25 मार्च तक देना होगा।

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