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भोपाल

पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

अदालत ने सुनाया फैसला

भोपालMar 28, 2019 / 08:11 am

सुनील मिश्रा

jail

न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर ने आरोपी बद्रीलाल पिता रामसिंह व कालू पिता मसिंह निवासी मंगरोला को दरांते से मारने के आरोप में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया है।

बच्चा पैदा नहीं होने के चलते पत्नी को प्रताडि़त कर जलाकर हत्या करने वाले कल्याण सिंह को अदालत ने उम्रकैद – 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश रामकुमार चौबे ने यह फैसला सुनाया है। मामला अशोका गार्डन थाने का है । सरकारी वकील पुनीत तिवारी ने बताया कि कल्याण का विवाह करीब 10 साल पहले रामश्री से हुआ था । दोनों के कोई बच्चा नहीं था । इस बात को लेकर कल्याण पत्नी को प्रताडित कर घर से भाग जाने का कहकर मारपीट करता था । कल्याण ने 25 फरवरी 2015 की दोपहर हिनोतिया स्थित घर पर पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी । इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
सरेराह नर्सिंग की छात्रा से छीना मोबाइल


एक निजी मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से बाइक सवार तीन युवक मोबाइल लूटकर फरार हो गए। छात्रा अपनी मां के साथ न्यू मार्केट से शॉपिंग कर हॉस्टल लौट रही थी। पुलिस ने शिकायत के बाद चोरी की एफआईआर दर्ज की है। यह घटना टीटी नगर थाना क्षेत्र की है।
थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि मूलत: छिंदवाड़ा निवासी गीतिका विश्वकर्मा (19) फिलहाल पीजी हॉस्टल में रह रही है। वह एलएन मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह मंगलवार को न्यू मार्केट में शॉपिंग करने पहुंची थी। उसके साथ उसकी मां सुरेखा विश्वकर्मा भी थी। सामान की खरीदारी करने के बाद रात साढ़़े 9 बजे वह वह वापस लौट रही थी। इस बीच छात्रा के भाई का फोन कॉल आया था। उन्होंने कुछ देर बाद फोन करने की बात कहकर जैसे मोबाइल वापस बैग में रखने लगी। तभी बाइक सवार तीन लुटेरे आए और उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है।

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