योजना के अनुसार प्रदेश के मूल निवासी ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा (यूजी/पीजी) में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों, आवेदन के लिए पात्र होंगे। विदेशों में विभाग द्वारा अनुमोदित सूची के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आगामी सत्र में अध्ययन के लिए प्रवेश होना अनिवार्य हैं। राज्य सहायता छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर /पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी।
कुल सीट-20
स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित सीट– 70 प्रतिशत
पीएचडी शोध उपाधि के लिए निर्धारित सीट– 30 प्रतिशत
अर्हता के लिए देखें
न्यूनतम 75 त्न अंक हों।
विदेशी संस्थान मेंं प्रवेश से संबंधित दस्तावेज देने होंगे।
जीआरआइ, जीएमएटी, टीओएफईएल, आइआइएलटीएस की अर्हता प्राप्त करनी होगी।
चयन मेरिट तथा शॉर्ट लिस्ट प्रत्याशियों के साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
छात्रवृत्ति के रूप में वार्षिक 38,000 डॉलर के साथ 2000 डॉलर किताबों, आवश्यक उपकरण सहित अन्य खर्चों के लिए मिलेंगे।
विद्यार्थी को उस देश का वीजा खुद प्राप्त करना होगा ,जहां वह अध्ययन के लिए जा रहा है। वीजा शर्तों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला विद्यार्थी उस देश में अध्ययन के उद्देश्य से वीजा प्राप्त कर रहा है।
विद्यार्थी रुचि के ऐसे देश में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन जारी रख सकेंगे जिनके साथ भारत सरकार के राजनयिक संबंध अच्छे हों। योजना में उल्लेखित पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को प्रयास करने होंगे।
डॉ. धीरेंद्र शुक्ला, ओएसडी उच्च शिक्षा