मृतक के पति या पत्नी एवं विधवा मां को जीवनभर और बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर पेंशन दिया जाएगा। अविवाहित पुत्री या दिव्यांग पुत्र-पुत्री को भी आनुपातिक रूप से जीवन भर लाभ दिया जाएगा।
मृत बीमित के आश्रितजन कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी भी शाखा में या शाखा कार्यालय सह औषधालय में सीधा आवेदन कर सकते हैं। निगम के उप क्षेत्रीय निदेशक केसी झा ने बताया कि यह योजना 24 मार्च 2020 से लेकर आगामी दो साल के लिए लागू की गई है ।