भोपाल

ईएसआइसी कोविड- 19 राहत योजना शुरू, 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर दी जाएगी पेंशन

अविवाहित पुत्री या दिव्यांग पुत्र-पुत्री को भी आनुपातिक रूप से जीवन भर लाभ दिया जाएगा….

भोपालJun 22, 2021 / 05:53 pm

Ashtha Awasthi

भोपाल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कोविड से प्रभावित कर्मचारियों को राहत देने के लिए ईएसआइसी कोविड- 19 राहत योजना शुरू की है। इसका लाभ कोविड से मौत होने के बाद परिवार को मिलेगा। निगम की भोपाल शाखा के प्रबंधक उमेश कुमार सैनी ने बताया कि योजना के तहत कोविड-19 से किसी कर्मचारी की मौत हो गई है तो परिवार को प्रतिमाह आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्हें मृतक बीमित को प्राप्त औसत वेतन मजदूरी की 90 प्रतिशत दर से उसके आश्रितों को भुगतान होगा।

मृतक के पति या पत्नी एवं विधवा मां को जीवनभर और बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर पेंशन दिया जाएगा। अविवाहित पुत्री या दिव्यांग पुत्र-पुत्री को भी आनुपातिक रूप से जीवन भर लाभ दिया जाएगा।

मृत बीमित के आश्रितजन कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी भी शाखा में या शाखा कार्यालय सह औषधालय में सीधा आवेदन कर सकते हैं। निगम के उप क्षेत्रीय निदेशक केसी झा ने बताया कि यह योजना 24 मार्च 2020 से लेकर आगामी दो साल के लिए लागू की गई है ।

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