राज्य शासन ने 21 अगस्त 2020 को जेलों में कोरोना वायरस बीमारी से बचाव हेतु बंदियों की परिजनों से मुलाकात को 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया था। शासन द्वारा जारी परिपत्र अनुसार बंदियों की परिजनों से मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस से बचाव संबंधी राज्य सरकार के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जेल मुख्यालय ने बंदियों को 1 नवंबर से परिजनों से मुलाकात प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक लगी है।
4 बार बढ़ाया गया समय
बता दें कि कोरोना वायरस के कारण कैदियों से मिलने के समय में चार बार रोक लगाई घई थी। अगस्त में तो सीधे 2 महीने के लिए मिलने पर रोक लगा दी थी। पहले यह प्रतिबंध 31 अगस्त तक था। हालांकि इस दौरान कैदियों को वीडियो कॉल की सुविधा दी गई थी। 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था। इसके तहत जेल में बंदियों से मुलाकात पर भी 31 मई तक रोक लगा दी गई थी।