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भोपाल

निगम ने 410 फायर एनओसी जारी की, इनमें 150 हॉस्पिटल

भोपाल. नगर निगम फायर कंसलटेंट के माध्यम से फायर एनओसी जारी कर रहा है। अब तक निगम सीमा में 410 फायर एनओसी जारी की गई है, इनमें से 150 एनओसी अस्पतालों को है।

भोपालNov 09, 2021 / 09:56 pm

देवेंद्र शर्मा


भोपाल. नगर निगम फायर कंसलटेंट के माध्यम से फायर एनओसी जारी कर रहा है। अब तक निगम सीमा में 410 फायर एनओसी जारी की गई है, इनमें से 150 एनओसी अस्पतालों को है। निगम प्रशासन ने मंगलवार को ये जानकारी जारी की। निगम प्रशासन के अनुसार विभिन्न संस्थानों को फ ायर एनओसी लगातार जारी की जा रह है। एनओसी की प्रक्रिया को सुगम बनाने फायर कन्सल्टेंट नियुक्त किए हैं जो संस्थानों की जांच कर एनओसी दे रहे हैं। निगम के जारी आंकड़ों के अनुसार अभी करीब 80 अस्पताल/नर्सिंग होम/अन्य संस्थानों को फ ायर एनओसी जारी करने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
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कमला नगर अस्पताल घटना

मेंटेनेंस के हाल, सीपीए का प्रशासनिक नियंत्रण खत्म, गैस राहत में कोई पूछता नहीं

सीपीए की जो विंग कमला नेहरू अस्पताल का रखरखाव देख रही है, वह खुद ही कुप्रबंधन का शिकार है। कुछ साल से सीपीए से इसका बजट बंद होने से इसके द्वारा किए जा रहे रखरखाव कामों की निगरानी भी बंद हो गई। स्थिति ये है कि इस विंग से कमला नेहरू के रखरखाव को लेकर न सीपीए के इंजीनियर सवाल जवाब करते हैं और न ही गैस राहत इनसे कुछ पूछता है। सीपीए के अधीक्षण यंत्री रवि मित्तल का कहना है कि कमला नेहरू में मेंटेनेंस करने वाली विंग सीपीए की है, लेकिन अब उनका प्रशासनिक नियंत्रण सीपीए के पास नहीं है। सीपीए बजट भी नहीं देता है, इसलिए कोई पूछताछ या समीक्षा भी नहीं करते। गैस राहत प्रबंधन के तहत ही वे काम करते हैं। गैस राहत में इस विंग पर प्रशासकीय नियंत्रण को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहां किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। यहां मेंटेनेंस के लिए तय किए हुए सीपीए के एसडीओ रामप्रकाश विश्वकर्मा ने तो घटना होने के बाद ही मोबाइल बंद कर दिया। अब वे घटना को लेकर पूरी तरह से मौन है। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है।
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फायर एनओसी के लिए निगम ने अप्रैल में दिया था नोटिस, कार्रवाई अब तक नहीं
भोपाल. कमला नेहरू अस्पताल को फायर एनओसी लेने के लिए निगम प्रशासन का पत्र सामने आया है। 12 अप्रैल 2021 को निगमायुक्त केवीएस चौधरी ने अस्पताल को नोटिस में चेतावनी दी थी कि सात दिन के भीतर फायर सुरक्षा के तय इंतजाम करने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन इसके बार निगम का फायर अमला कार्रवाई भूल गया। अपर आयुक्त केएस परिहार को इस नोटिस के बाद आगे की कार्रवाई पूरी करना थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। परिहार के पास निगम की फायर शाखा का जिम्मा है। गौरतलब है कि इसी तरह का नोटिस फरवरी 2021 को भी जारी किया गया था। इसपर फायर एनओसी नहीं ली गई तो फिर अप्रैल में नोटिस दिया। मप्र भूमि विकास नियम 2012 में भवन की फायर सुरक्षा से संबंधित नियम तय किए हुए हैं और इन्हीं का भवन में पालन करके अग्रि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
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