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तीन दिन की छुट्टी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

locationभोपालPublished: Jun 24, 2022 06:35:05 pm

Submitted by:

deepak deewan

घोषित किए सामान्य अवकाश (normal leave)

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घोषित किए सामान्य अवकाश

भोपाल। मध्यप्रदेश में सभी सरकारी—निजी कर्मचारियों—अधिकारियों और श्रमिकों को अतिरिक्त छुट्टी मिल गई है. सरकार ने अलग—अलग तीन दिनों की छुट्टी घोषित की है हालांकि सभी सरकारी—निजी कर्मचारियों—अधिकारियों और श्रमिकों को केवल एक ही दिन का अवकाश मिल पाएगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है. प्रदेश में पंचायतों चुनावों (MP Panchayat election) को लेकर ये अवकाश दिए गए हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) द्वारा भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता की पहचान के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची (document list) जारी की गई है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

राज्य सरकार द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 में मतदान दिवस में जिले की संबंधित पंचायत क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में ही अवकाश की घोषणा की गई है। प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान दिवस यानि 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को सामान्य अवकाश (normal leave) की घोषणा कर दी गई है।

इधर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान के लिए दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। इसके साथ ही कलेक्टर को दस्तावेजों की सूची का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि इन पहचान पत्रों में वोटर स्लिप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड (सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी), भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, बैंक—किसान—डाकघर पासबुक, सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, शस्त्र लाइसेंस, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, निराश्रित प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान-पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड आदि दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं।

इनके अलावा आयकर पहचान-पत्र (पीएनएन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र भी स्वीकार्य होंगे

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