मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने निर्देश दिए हैं कि चूंकि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 की आयु गणना 1 जनवरी 2018 की स्थिति में की गई थी, इसलिए राज्य सेवा परीक्षा 2019 की आयु गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में की जानी चाहिए। सामान्य प्रशासन मंत्री द्वारा पूर्व में 27 नवंबर को सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) के प्रमुख सचिव को भी पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। चूंकि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2019 है इसलिए मंत्री डॉ. सिंह ने इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
लगातार बढ़ रही थी नाराजगी –
कांग्रेस ने चुनाव के दौरान युवाओं से नौकरी और रोजगार का वादा किया था। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर सरकार पर लम्बे समय से दबाव है। हालांकि इसके लिए प्रयास शुरू हुए हैं। राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसमें लगातार गलतियां सामने आने लगी। पहली गलती दस फीसदी सवर्ण आरक्षण (ईडब्ल्यूएस) को लेकर हुई। राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी इस वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करने से नाराजगी बढ़ी। आखिरकार सरकार ने भूल सुधारी और अब आयु की गणना को लेकर विवाद सामने आया। इसलिए सरकार ने आनन-फानन में गलती सुधारने के निर्देश जिम्मेदार अफसरों को दिए।